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    राजेश खन्‍ना की बेटी रिंकी पर नहीं चलेगा घरेलू हिंसा का केस

    डिंपल कपाड़िया की बेटी रिंकी खन्ना के खिलाफ उनके दिवंगत पिता राजेश खन्ना की कथित लिव-इन पार्टनर अनीता आडवाणी द्वारा दायर किया गया घरेलू हिंसा का मुकदमा नहीं चलेगा। बांबे हाई कोर्ट ने अनीता आडवाणी की अर्जी से रिंकी खन्‍ना का नाम हटाने का आदेश दे दिया है। अनीता ने

    By Pratibha Kumari Edited By: Updated: Sat, 21 Mar 2015 11:53 AM (IST)

    मुंबई। डिंपल कपाड़िया की बेटी रिंकी खन्ना के खिलाफ उनके दिवंगत पिता राजेश खन्ना की कथित लिव-इन पार्टनर अनीता आडवाणी द्वारा दायर किया गया घरेलू हिंसा का मुकदमा नहीं चलेगा। बांबे हाई कोर्ट ने अनीता आडवाणी की अर्जी से रिंकी खन्ना का नाम हटाने का आदेश दे दिया है।

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    अनीता ने 2013 में डिंपल, उनकी बेटियों रिंकी, ट्विंकल और दामाद अक्षय कुमार के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था। अनीता का दावा था कि राजेश खन्ना की मौत के बाद उनके बंगले 'आशीर्वाद' से उन्हें जबरदस्ती निकाला गया।

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    अनीता ने कोर्ट से प्रति माह गुजारा भत्ता और बांद्रा इलाके में तीन बेडरूम का एक फ्लैट दिलाने की मांग की थी। इस पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चारों को अपना जवाब दाखिल करने का नोटिस दिया था, जिसके बाद उन्होंने मामला खत्म करने के लिए हाई कोर्ट की शरण ली थी।

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    गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएल तहलियानी ने कहा कि रिंकी शादी-शुदा हैं और कोलकाता में रहती हैं। उनका इस मुकदमे से लेना-देना नहीं है, इसलिए अर्जी से उनका नाम हटा दिया जाए। कोर्ट ने अनीता की वकील मृणालिनी देशमुख से अक्षय कुमार का नाम भी हटाने का सुझाव दिया।

    इस पर मृणालिनी ने कहा कि अनीता को 'आशीर्वाद' से निकालने में ट्विंकल और उनके पति अक्षय कुमार का ही हाथ है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अप्रैल तक स्थगित कर दी।