प्रत्यूषा बनर्जी केस: राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, नहीं होगी जमानत रद
सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी के ब्वॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह की अग्रिम जमानत को रद करने से मना कर दिया है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी के ब्वॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह की अग्रिम जमानत को रद करने से मना कर दिया है। प्रत्यूषा के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर राहुल की जमानत रद करने की अपील की थी।
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प्रत्यूषा के माता-पिता ने इस याचिका में बॉम्बे हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में इस ओर ध्यान दिलाया गया है कि राहुल बाहर रहकर केस से जुड़े अहस सबूतों को नष्ट कर सकता है। उनका कहना था कि आरोपी राहुल पर धारा 306 की जगह धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया जाए।
प्रत्यूषा के माता-पिता के मुताबिक ये आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि राहुल ने दोस्तों के साथ मिलकर प्रत्यूषा कि हत्या की है। प्रत्यूषा के शरीर पर कई गहरे जख्म के निशान देखे गए थे। 1 अप्रैल को 'बालिका वधू' फेम प्रत्यूषा बनर्जी अपने अंधेरी स्थित फ्लैट में मृत पाई गई थी। उनका शरीर पंखे से लटका हुआ था। पुलिस ने उनके ब्वॉयफ्रेंड राहुल पर प्रत्यूषा बनर्जी को खुदखुशी के लिए उकसाने का शक जताया है।
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हालांकि राहुल का कहना है कि उस लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे हैं। प्रत्यूषा की मौत में उनका कोई हाथ नहीं है। वह तो प्रत्यूषा से प्यार करते थे। राहुल तो उल्टा माता-पिता पर प्रत्यूषा को प्रताडि़त करने का आरोप लगा है। साथ ही राहुल ने बताया कि प्रत्यूषा को शराब की लत लग गई थी।