जानिए, क्या है सलमान खान का हिट एंड रन का पूरा मामला
2002 के हिट एंड रन मामले में सेशंस कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को सभी आरोपों में दोषी करार दिया है। इस मामले में सलमान 10 साल की सजा हो सकती है। शुरुआत से क्या है पूरा मामला, आइए डालते हैं इसपर एक नज़र -
मुंबई। 2002 के हिट एंड रन मामले में सेशंस कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को सभी आरोपों में दोषी करार दिया है। इस मामले में सलमान 10 साल की सजा हो सकती है।
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क्या है पूरा मामला, आइए डालते हैं इसपर एक नज़र -
ये है मामला
27 और 28 सितंबर 2002 की रात को सलमान खान ने बांद्रा में अमेरिकन एक्स्प्रेस बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर अपनी लैंड क्रूजर कार चढ़ा दी थी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि चार लोग घायल हो गए थे। हादसे के वक्त सलमान नशे में थे और हादसे के बाद वहां से भाग निकले थे। उस वक्त सलमान पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज हुआ था और उन्हें अगले दिन सुबह गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उनकी जमानत हो गई थी।
कौन-कौन था साथ
हादसे के वक्त सलमान खुद गाड़ी चला रहे थे जबकि उनके साथ गाड़ी में मौजूद थे उनके बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल, सिंगर कमाल खान और एक ड्राइवर अशोक। रविंद्र पाटिल सिपाही थे और 2007 में उनकी मौत हो गई थी।
ये हैं गवाह -
इस मामले में मुख्य गवाह थे रविंद्र पाटिल जिन्होंने बयान में कहा था कि गाड़ी सलमान चला रहे थे। उन्होंने सलमान को समझाया था कि आगे मोड़ है, लेकिन सलमान ने गौर नहीं किया। चार घायल चश्मदीद गवाह, चार और मौके पर पहुंचे लोगों की गवाही हुई।उनके अलावा कमाल खान, ड्राइवर, 4 घायल और मौके पर पहुंचे कुछ लोग गवाह थे। इस मामले में जॉन फ्रांसिस फर्नांडिस भी गवाह हैं जो सलमान को पहले से जानते थे। मामले में कुल 27 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।
मामले में आया था मोड़
पहले सलमान पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला चला था लेकिन 2013 में इस मामले को नए सिरे से शुरू किया गया और उनपर गैर इरादतन हत्या का मामला चला। गैर इरादतन हत्या का आरोप ज्यादा गंभीर था।
पहले इन धाराओं के तहत चला था मामला
धारा 304 (ए) - लापरवाही के चलते किसी की मौत
धारा 279 - लापरवाही से गाड़ी चलाना
धारा 337 - अपनी किसी हरकत से दूसरे को चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालना
धारा 338 - अपनी किसी हरकत से दूसरे को गंभीर चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालना
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ड्राइवर अशोक ने बदला था बयान
हादसे के वक्त गाड़ी में सलमान के साथ मौजूद ड्राइवर अशोक ने 13 साल बाद बयान दिया था कि हादसे के वक्त गाड़ी वो चला रहा था। इसके बाद माना जा रहा था कि सलमान के कहने पर अशोक ने आरोप अपने ऊपर लिए थे। अशोक के पत्नी ने भी कहा था कि अगर उनके पति दोषी हैं तो उन्हें सजा जरूर होनी चाहिए।
सभी आरोपों में दोषी करार
धारा 304 (ए) - लापरवाही के चलते किसी की मौत, इस धारा के तहत अधिकतम दो साल कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
धारा 279 - लापरवाही से गाड़ी चलाना, इस धारा में छह महीने की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
धारा 337 - अपनी किसी हरकत से दूसरे को चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालना, इस धारा के तहत छह महीने की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
धारा 338 - अपनी किसी हरकत से दूसरे को गंभीर चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालना, दो साल की कैद या जुर्माना या दोनों हैं।