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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 08, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

सलमान के वकील की इन मजबूत दलीलों से मिली जमानत

By Pratibha Kumari Edited By:
Published: Fri, 08 May 2015 10:10 AM (IST)Updated: Fri, 08 May 2015 06:44 PM (IST)

अभिनेता सलमान खान को जमानत मिलेगी या फिर वह जेल जाएंगे, इसको लेकर सस्‍पेंस खत्‍म हो गया है। बॉम्‍बे हाई ...और पढ़ें

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नई दिल्ली। अभिनेता सलमान खान को जमानत मिलेगी या फिर वह जेल जाएंगे, इसको लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। साथ ही उनकी पांच साल की जेल की सजा पर भी रोक लगा दी है। इस बार हरीश साल्वे की जगह अमित देसाई सलमान खान की पैरवी कर थे। आइए बताते हैं कि उन्होंने जज के सामने क्या अहम पक्ष रखें और जज ने क्या अहम टिप्पणियां कीं।

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अमित देसाई ने सुनवाई के दौरान रवींद्र पाटिल की गवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रवींद्र पाटिल को भरोसेमंद गवाह क्यों मान लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कमाल खान का नाम भी उठाया। उन्होंने कहा कि कमाल खान का सिर्फ बयान क्यों दर्ज हुअा, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई। कमाल खान, सलमान खान की 'जब प्यार किया तो डरना क्या' जैसी फिल्मों के लिए गाना गा चुके हैं।

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अमित देसार्इ ने यह भी जोर देते हुए कहा कि घटना के वक्त कार में चार लोग सलमान खान, कमाल खान, रवींद्र पाटिल और अशोक मौजूद थे। इनमें से एक का बयान क्यों नहीं दर्ज किया गया। इसके साथ ही अमित देसाई ने यह भी कहा कि 304 को छोडकर सलमान खान पर लगी सभी धाराएं जमानती हैं। अमित देसाई ने जज के सामने ट्रायल में देरी का पक्ष भी रखा। उन्होंने कहा कि जुलाई 2013 में ही आरोप तय हो गए थे।

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इस पर जज ने भी सरकारी वकील से कई अहम सवाल पूछे। जज ने कहा कि कमाल खान से पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की। यह भी सवाल उठाए कि 304-2 की धारा हादसों के केस में नहीं लगती, फिर सलमान खान के खिलाफ क्यों लगाई गई। सरकारी वकील से यह भी पूछा कि वो जमानत का विरोध क्यों कर रहे हैं।

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उधर, सरकारी वकील ने जोर देते हुए कहा कि घटना के वक्त कार में तीन लोग सलमान खान, कमाल खान और रवींद्र पाटिल ही मौजूद थे और उन्होंने रवींद्र पाटिल की गवाही को भी सही बताया, जिस पर सलमान खान के वकील ने सवालिया निशान लगाए। गौरतलब है कि सलमान खान को बुधवार को सेशन कोर्ट ने पांच साल की जेल की सजा सुनाई थी, मगर कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें दो दिन की अंतरिम जमानत मिल गई।