कोर्ट ने कहा, आपसी बातचीत से दांपत्य विवाद सुलझाएं ओम पुरी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता ओम पुरी और व उनकी पत्नी नंदिता पुरी को दांपत्य विवाद आपसी बातचीत के जरिये सुलझाने को सुझाव दिया है। जस्टिस रेवती मोहिते देरे ने 16 अप्रैल को दोनों को अपने चैंबर में पेश होने का निर्देश दिया है।
मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता ओम पुरी और व उनकी पत्नी नंदिता पुरी को दांपत्य विवाद आपसी बातचीत के जरिये सुलझाने को सुझाव दिया है। जस्टिस रेवती मोहिते देरे ने 16 अप्रैल को दोनों को अपने चैंबर में पेश होने का निर्देश दिया है।
ओम पुरी ने अक्टूबर, 2013 के फैमली कोर्ट के उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें भरण-पोषण के तौर नंदिता व बेटे को क्रमश: 1.25 लाख व 50,000 रुपये प्रति माह देने का निर्देश दिया है। अभिनेता की वकील मृणालिनी देशमुख ने कोर्ट को बताया कि ओम पुरी पहले ही नंदिता को 1.15 लाख रुपये प्रति माह दे रहे हैं।
उनके मुताबिक, तलाक को लेकर दोनों एक सहमति पत्र भी राजी हुए थे। इस पर जस्टिस देरे ने कहा, यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो इस मसले को आपसी बातचीत के जरिये सुलझाया जा सकता है। साथ उन्होंने पूछा कि यदि सहमति बन गई है तो फिर यह विवाद सुलझा क्यों नहीं?