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बेटे धनुष से हारे 'मां-बाप', हाई कोर्ट ने ख़ारिज किया दावा

धनुष ने वृद्ध कपल के दावे को सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा कि उनका दूर-दूर तक कपल से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने शंका जताई कि पैसे के लिए कोई साजिश कर रहा है।

By मनोज वशिष्ठEdited By: Published: Fri, 21 Apr 2017 01:46 PM (IST)Updated: Fri, 21 Apr 2017 04:35 PM (IST)
बेटे धनुष से हारे 'मां-बाप', हाई कोर्ट ने ख़ारिज किया दावा
बेटे धनुष से हारे 'मां-बाप', हाई कोर्ट ने ख़ारिज किया दावा

मुंबई। रांझणा एक्टर धनुष को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय की मदुरई बेंच ने धनुष के ख़िलाफ़ चल रहे पेटरनिटी सुइट को ख़ारिज कर दिया है। 

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पिछले साल तमिल फ़िल्म इंडस्ट्री उस वक़्त हिल गई थी, जब मेलूर के एक वृद्ध जोड़े ने दावा किया था कि वे धनुष के असली माता-पिता हैं और उन्हें उनसे 65000 रुपए महीने भरण-पोषण भत्ता चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि धनुष उनके बेटे हैं, जो कई साल पहले घर से भाग गया था। मेलूर की एक ज्यूडिशियल कोर्ट ने जब इस दावे को स्वीकार करते हुए कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देते हुए धनुष को समन भेज दिए, तो मामला सुर्खियों में छाने लगा। धनुष इसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट की मदुरई बेंच चले गए और निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को निरस्त करने की गुज़ारिश की।  

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धनुष ने वृद्ध कपल के दावे को सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा कि उनका दूर-दूर तक कपल से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने शंका जताई कि पैसे के लिए कोई साजिश कर रहा है। धनुष ने जन्म चिह्नों के ज़रिए पुष्टि करवाने की पेशकश भी अदालत से की। बाद में वृद्ध जोड़े ने अदालत से डीएनए टेस्ट करवाने की गुज़ारिश की थी।


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