सीडी कांड: संदीप तीन दिन की पुलिस रिमांड पर, सेक्रेटरी भी गिरफ्तार
महिला के दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को रोहिणी कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के सेक्स सीडी प्रकरण में दिल्ली पुलिस ने बर्खास्त मंत्री के पूर्व निजी सचिव प्रवीण कुमार को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को शक है कि प्रवीण ने यह सेक्स सीडी लीक किया है।
प्रवीण पर यह है आरोप
सेक्स सीडी मामले में आरोपी संदीप ने प्रवीण का नाम पुलिस को बताया था। प्रवीण वह शख्स है, जिसके ऊपर संदीप ने आरोप लगाया है कि उसने ये वीडियो हर जगह सर्कुलेट की और वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है।
यहां पर बता दें कि कल संदीप के एफ ब्लॉक के जिस घर पर पुलिस ने तलाशी ली थी। बताया जा रहा है कि सेक्स वीडियो उसी घर के एक कमरे में शूट किया गया था। वीडियो की सीडी को IT एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं। उसके बाद वो FSL को जांच के लिए दी जाएगी।
पूर्व AAP मंत्री संदीप कुमार की तीन दिन की रिमांड मिली
महिला के दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को रोहिणी कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। एक दिन की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही थी। उन्हें आज रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया।
रविवार को रोहिणी कोर्ट ने उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। दिल्ली पुलिस ने संदीप कुमार के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 376 (दुष्कर्म), 328(किसी अपराध के इरादे से विषला पदार्थ देकर नुकसान पहुंचाना) के तहत, आईटी कानून की धारा 67ए और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 के तहत मामले दर्ज किया था।
गौरतलब है कि शनिवार को दिल्ली के मंत्री रहे संदीप कुमार के सेक्स स्कैंडल का मामला दुष्कर्म तक पहुंच गया था। दिल्ली पुलिस ने शनिवार रात संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया था।
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इससे पहले आपत्तिजनक सीडी में दिखाई देने वाली महिला शनिवार को सामने आई और सुल्तानपुरी थाने पहुंचकर बयान दर्ज कराया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी पूर्व मंत्री के खिलाफ दुष्कर्म, नशीला पेय पिलाकर नुकसान पहुंचाने व आइटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है।
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किन किन धाराओं में हुई गिरफ्तारी ?
महिला के बयान के आधार पर संदीप कुमार पर रेप का मामला दर्ज हुआ है। संदीप कुमार पर कई धाराओं 376 और 328 और 67A IT के तहत मामला दर्ज हुआ है। महिला के साथ रेप का आरोप लगा इसलिए धारा 376 लगी। राशन कार्ड बनवाने का झांसा दिया, इसलिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा लगी। छुपकर महिला की आपत्तिजनक वीडियो बनाया इसलिए आईटी एक्ट लगा है।