PUC Certificate: वाहनों का PUC सर्टिफिकेट ना लेने पर RC हो सकती है सस्पेंड, दिल्ली परिवहन विभाग ने दी चेतावनी
PUC Certificate बगैर पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों की आरसी निलंबित हो सकती है। इस संबंध में दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को चेतावनी दी है। एक सप्ताह के अंदर वैध प्रमाण पत्र नहीं लिया गया ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र के बिना वाहन मालिकों को आरसी के निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली परिवहन विभाग उन मालिकों को नोटिस जारी कर रहा है जिनके वाहनों के पास वैध पीयूसीसी नहीं है, उन्हें चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने एक सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र नहीं लिया तो उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित किए जा सकते हैं।
वाहन मालिकों को भेजे जा रहे SMS
विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि जिन वाहनों के पास वैध पीयूसीसी नहीं है, उनके बारे में यह जानने के लिए कोई तकनीक नहीं है कि क्या ऐसे वाहन सड़कों पर आ रहे हैं। इसलिए जांच करने के लिए प्रवर्तन दल गठित किए गए हैं, जबकि एसएमएस भी भेजे जा रहे हैं।
वैध पीयूसीसी नहीं लेने पर होगी कार्रवाई
वाहन मालिकों ने चेतावनी दी है कि एक सप्ताह के भीतर वैध पीयूसीसी नहीं लेने पर उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित किया जा सकता है। कार्बन मोनोआक्साइड (CO) और कार्बन डाइआक्साइड (CO2) जैसे विभिन्न प्रदूषकों के लिए वाहनों का समय-समय पर उनके उत्सर्जन मानकों के लिए परीक्षण किया जाता है, जिसके बाद उन्हें पीयूसी प्रमाणपत्र दिया जाता है।
दिल्ली में हैं 900 से ज्यादा प्रदूषण जांच केंद्र
दिल्ली में परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत 900 से अधिक प्रदूषण जांच केंद्र हैं। ये पूरे शहर में फैले पेट्रोल पंपों आदि में स्थापित किए गए हैं ताकि वाहन चालक आसानी से पीयूसीसी ले सकें। पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों के मामले में प्रदूषण जांच का शुल्क 60 रुपये है। यह चार पहिया (पेट्रोल) के लिए 80 रुपये और डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों के लिए 100 रुपये है।
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