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दिल्लीः NRI को विवाह पंजीकरण के लिए एनओसी की जरूरत नहीं

दिल्ली सरकार ने नियमों में ढील लेते हुए आवेदक द्वारा हलफनामा देने पर पंजीकरण करने का निर्णय लिया है। अब राजधानी में विवाह पंजीकरण के लिए अप्रवासी भारतीयों को एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 09 Feb 2016 07:48 AM (IST)Updated: Tue, 09 Feb 2016 08:02 AM (IST)

नई दिल्ली। अब राजधानी में विवाह पंजीकरण के लिए अप्रवासी भारतीयों को एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली सरकार ने नियमों में ढील लेते हुए आवेदक द्वारा हलफनामा देने पर पंजीकरण करने का निर्णय लिया है। दक्षिणी दिल्ली निवासी एक व्यक्ति कुछ साल पूर्व इंग्लैंड चले गए थे और वहां की नागरिकता हासिल कर ली।

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बाद में दिल्ली लौटने के बाद यूक्रेन की युवती से विवाह कर लिया। इसके बाद दोनों को विदेश जाना था, इसके लिए वीजा मांगने के दौरान उनसे विवाह पंजीकरण का प्रमाणपत्र मांगा गया। इसे बनवाने के लिए उन्होंने वर्ष 2014 में राजस्व विभाग से संपर्क साधा, लेकिन विभाग ने संबंधित देश के राजदूत से एनओसी लाने को कहा।

दोनों इंग्लैंड व यूक्रेन दूतावास पहुंचे तो उन्होंने एनओसी देने से मना कर दिया। काफी समय तक विभागों का चक्कर लगाने के बाद यह मामला राजस्व विभाग के विशेष सचिव व उपायुक्त जूही मुखर्जी के पास पहुंचा।

संबंधित अधिकारी ने सरकार से राय ली और उस व्यक्ति की गारंटी पर विवाह का पंजीकरण कराने का निर्णय लिया। यदि भविष्य में गलत पाए जाते हैं तो वह खुद जिम्मेदार होंगे।


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