शराब पीकर हंगामा किया तो खैर नहीं, जाना पड़ेगा जेल
सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर अब 5 हजार का जुर्माना होगा। इतना ही नहीं शराब की दुकान परिसर में किसी के शराब पीते मिलने पर अब दुकान के संचालक जेल जाएंगे।
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हंगामा करने वाले अब जेल जाएंगे। दिल्ली सरकार ने शराब पीने के मामले में आबकारी एक्ट 2009 के तहत सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर अब 5 हजार का जुर्माना होगा। इतना ही नहीं शराब की दुकान परिसर में किसी के शराब पीते मिलने पर अब दुकान के संचालक जेल जाएंगे।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए। जारी हुए आदेश में सिसोदिया ने कहा कि एक्ट के अनुसार कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मंगलवार को आयोजित बैठक में सिसोदिया ने अधिकारियों से कहा कि स्थिति चिंताजनक है इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
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बता दें कि आबकारी एक्ट 2009 में प्रावधान है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर 5 हजार का जुर्माना तक लग सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर आने और हंगामा करने वालों पर 3 माह जेल और 10 हजार रुपये का प्रावधान है। वहीं शराब की दुकानों के आसपास या शराब की दुकान परिसर में शराब पीने पर दुकान संचालक सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। उन पर 50 हजार तक का जुर्माना लग सकेगा और उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है।
सिसोदिया ने अपने पत्र में साफ तौर पर आबकारी आयुक्त से कहा है कि आबकारी एक्ट 2009 के सेक्शन 40 में शराब पीने के मामले में सजा का कड़ा प्रावधान है। उन्होंने अधिकारियों को इस एक्ट से अनुसार कार्रवाई के लिए कहा है। उनके निर्देश के अनुसार अधिकारी एक सप्ताह तक दिल्ली भर में अभियान चलाएंगे।
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यहां बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार देर शाम मयूर विहार में शराब की चार दुकानों पर छापा मारा था। जिसमें उन्होंने पाया कि एक लाइसेंस पर दो दुकानें चलाई जा रही थीं। उन्होंने दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इस दुकान में नियमों का पालन नहीं हो रहा था।