विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 23, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

धार्मिक भावना भड़काने में घिरे स्वामी, LG ने दी केस चलाने की इजाजत

By JP YadavEdited By:
Published: Tue, 23 Feb 2016 08:11 AM (IST)Updated: Wed, 24 Feb 2016 07:28 AM (IST)

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुब्रामण्यम स्वामी पर अब केस चलेगा। उपराज्यपाल (एलजी) नजीब जंग ने इसकी मंजूरी ...और पढ़ें

News Article Hero Image

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुब्रामण्यम स्वामी पर अब केस चलेगा। उपराज्यपाल (एलजी) नजीब जंग ने इसकी मंजूरी दे दी है। दरअसल, स्वामी ने एक निजी समाचार पत्र में एक लेख लिखा था, जिसके बाद उन पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगा था।

इस मामले में पुलिस ने दिल्ली सरकार से केस चलाने की अनुमति मांगी थी, जिस पर सरकार ने अपनी मंजूरी देकर उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए फाइल आगे भेज दी थी। सूत्रों का कहना है उपराज्यपाल ने अपनी मंजूरी देकर फाइल को दिल्ली सरकार के पास भेज दिया था।

दिल्ली सरकार ने इस फाइल को दिल्ली पुलिस के पास भेज दिया है, ताकि स्वामी के मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर सके। अब दिल्ली पुलिस विवादित लेख को लेकर स्वामी पर केस चला सकती है। बताते चलें कि कुछ ही दिन पहले स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर उनके खिलाफ इस मामले को खत्म करने की अपील की थी।

यह था मामला

जानकारी के अनुसार तत्कालीन जनता पार्टी के अध्यक्ष व वर्तमान भाजपा नेता सुब्रामण्यम स्वामी ने 16 जुलाई 2011 को एक अंग्रेजी अखबार में एक लेख लिखा था। इस लेख से समुदाय विशेष के लोगों ने अपनी भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई थी।

इसके बाद 5 अगस्त, 2011 को इस मामले में राष्ट्रीय अल्पंख्यक आयोग की ओर से एक शिकायत दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेजी गई थी। आयोग ने कहा था कि इस संबंध में उसे 29 जुलाई को शिकायत मिली है। स्वामी का लेख भेदभाव भरा और नफरत फैलाने वाला है। यह आपराधिक मामले की श्रेणी में आता है।