Move to Jagran APP

सिख विरोधी दंगा मामला: अदालत ने CBI अधिकारी को पेश होने का दिया निर्देश

1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ जांच रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत ने सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी को तलब किया है।

By Amit MishraEdited By: Published: Tue, 02 Feb 2016 07:52 PM (IST)Updated: Wed, 03 Feb 2016 07:54 AM (IST)

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी को पेश होने तथा यह स्पष्ट करने का आदेश दिया कि 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ और जांच पर स्थिति रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं दाखिल की गई। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसपीएस ललेर की अदालत ने जांच अधिकारी के पेश नहीं होने और मामले की जांच संबंधी रिपोर्ट पेश नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की है।

loksabha election banner

अदालत ने चार दिसंबर 2015 को टाइटलर के खिलाफ मामले में आगे जांच का सीबीआई को निर्देश दिया था और कहा था कि हथियारों के कारोबारी अभिषेक वर्मा के बयान से खुलासा हुआ है कि कांग्रेस नेता द्वारा उनके खिलाफ एक सबूत को मदद मुहैया कराए जाने में अहम भूमिका निभाई गयी थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई के अभियोजक से स्थिति रिपोर्ट के बारे में सवाल किया जिस पर उन्होंने कहा कि आईओ मौजूद नहीं हैं। पीड़ितों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एच एस फुल्का ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त रूख अख्तियार करने और स्पष्टीकरण के लिए एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब करने का अदालत से अनुरोध किया था।

जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। यह मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर 1984 को उत्तरी दिल्ली के गुरूद्वारा पुलबंगश में हुए दंगे से संबंधित है जहां तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.