एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर इंटरचेंज स्टेशन बनाने की याचिका खारिज
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन को बोटेनिकल गार्डन- जनकपुरी वेस्ट लाइन
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली:
एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन को बोटेनिकल गार्डन- जनकपुरी वेस्ट लाइन से जोड़कर यहां इंटरचेंज स्टेशन बनाने को लेकर लगाई गई जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने याची को कहा कि हमें एक्सपर्ट पैनल की राय का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने दोनों लाइनों को आपस में नहीं जोड़ने का निर्णय तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही लिया होगा।
पीठ ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि दोनों लाइनों को आपस में नहीं जोड़ने का निर्णय मनमाना व तर्कहीन है। अदालत ने माना कि दोनों लाइनों को आपस में जोड़ने से एक वर्ग को जरूर फायदा होगा। यह निर्णय दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने सोच विचार करने के बाद तकनीकी पहलुओं पर इसे संभव नहीं पाते हुए लिया है।
याचिकाकर्ता संजीव कुमार गुलाटी ने अदालत से मांग की थी कि बोटेनिकल गार्डन-जनकपुरी वेस्ट लाइन पर आने वाले मेट्रो स्टेशन शंकर विहार को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से जोड़ा जाए। एक कमेटी का गठन किया जाए जो दोनों लाइनों को जोड़ने की व्यवहारिकता पर काम करे। कहा गया कि एयरपोर्ट मेट्रो लाइन का निर्माण आइजीआइ एयरपोर्ट पर आसान व आरामदायक तरीके से प्रवेश मिलने के लिए किया गया था। वर्ष 2013 में इस लाइन पर प्राइवेट कंपनी से कब्जा लेने के बाद से ही डीएमआरसी यहां यात्रियों की संख्या को बढ़ाने के लिए जूझ रही है।
याचिका के जवाब में डीएमआरसी की तरफ से कहा गया कि शंकर विहार इंटरचेंज स्टेशन बनाने के बारे में विचार नहीं किया गया था। बताया गया कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन एक हाई-स्पीड लाइन है। यहां अगर अलग से स्टेशन बनाया गया तो लाइन प्रभावित होगी।