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1984 दंगा मामला : सीबीआइ ने किया स्थानांतरण याचिका का विरोध

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : सीबीआइ ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपियों द्वारा लगाई गई

By Edited By: Published: Tue, 06 Jan 2015 08:37 PM (IST)Updated: Tue, 06 Jan 2015 08:37 PM (IST)

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : सीबीआइ ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपियों द्वारा लगाई गई स्थानांतरण की याचिका का विरोध किया है। जिसमें दो आरोपियों की ओर से मामले के स्थानांतरण की मांग की गई है। सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार सहित तीन अन्य भी आरोपी हैं, जो कि 30 वर्ष से मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अदालत ने यहां बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा मामले में याचिका दायर करने के लिए समय मांगे जाने पर नाराजगी भी जताई। कड़कड़डूमा अदालत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तलवंत ¨सह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर मामले की सुनवाई के लिए 14 जनवरी की तारीख लगा दी।

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अदालत में सीबीआइ ने आरोपी ब्रह्मानंद और पैरी द्वारा लगाई गई याचिका पर जवाब दाखिल किया, जिसकी अग्रिम प्रति भी जमा कराई जा चुकी है। इस दौरान अदालत ने आवेदकों और सीबीआइ की ओर से दी गई सभी दलीलें सुनीं। इसी बीच आरोपी वेद प्रकाश के अधिवक्ता की ओर से अपना वकालतनामा दायर किया गया, जिसके तहत अधिवक्ता ने अपना आवेदन जमा करने के लिए थोड़ा समय मांगा। अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें अभी तक अपने मुवक्किल से फाइल का पूरा सेट नहीं मिला था। साथ ही अनुरोध किया कि उनके आवेदन पर विचार करने के बाद अदालत अपना निर्णय सुना सकती है, ऐसे में अदालत ने उन्हें समय दे दिया।

अदालत ने कहा कि अधिवक्ता अपने आवेदन की प्रति तीन दिनों के भीतर सीबीआइ के अभियोजक को देकर, दो दिनों के भीतर उनसे अग्रिम प्रति प्राप्त कर सकते हैं। यदि संभव हो, तो ई-मेल के माध्यम से दोनों पक्ष आवेदन पत्र की प्रतियों के जवाब का अच्छी तरह से आदान-प्रदान कर सकते हैं।


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