सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बीसीसीआइ को करना होगा कानून का पालन
सुप्रीम कोर्ट की ओर से न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) नियुक्त किये गए वरिष्ठ एडवोकेट गोपाल सुब्रहमण्यम ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा, 'बीसीसीआइ कोई व्यापार नहीं कर रहा है। उसके द्वारा सार्वजनिक कार्य किया जा रहा है। ऐसे में उसे कानून का पालन करना होगा।'
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट की ओर से न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) नियुक्त किये गए वरिष्ठ एडवोकेट गोपाल सुब्रहमण्यम ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा, 'बीसीसीआइ कोई व्यापार नहीं कर रहा है। उसके द्वारा सार्वजनिक कार्य किया जा रहा है। ऐसे में उसे कानून का पालन करना होगा।'
सुब्रहमण्यम ने चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस एफएमआइ कलीफुल्ला की पीठ के सामने कहा कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के वकील ने कोर्ट में कहा कि जस्टिस आरएम लोढ़ा की सिफारिशें लागू होनी चाहिए। पीठ भारतीय क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए की गई जस्टिस लोढ़ा की सिफारिशों को चुनौती देने वाली सिफारिशों पर सुनवाई कर रही थी।
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इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीसीसीआइ का संविधान पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में पूरी तरह अक्षम है और इसे बदलकर ही इन लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है।