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3 लाख रुपये से घटकर 2 लाख रुपए होगी कैश लेनदेन की सीमा: राजस्व सचिव

एक अप्रैल से लागू होने वाले नियम जिसमें 3 लाख रुपये तक के नकद लेन देन की सीमा निर्धारित थी उसे घटाकर 2 लाख का प्रस्ताव किया गया है।

By Praveen DwivediEdited By: Published: Tue, 21 Mar 2017 06:08 PM (IST)Updated: Tue, 21 Mar 2017 07:28 PM (IST)
3 लाख रुपये से घटकर 2 लाख रुपए होगी कैश लेनदेन की सीमा: राजस्व सचिव

नई दिल्ली। सरकार ने नकद लेनदेन के लिए 3 लाख रुपए की जो सीमा तय की थी, जिसके ऊपर इसे गैरकानूनी कहा गया है, उसे घटाकर अब 2 लाख रुपए कर दिया गया है। यह जानकारी खुद राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने दी है।

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मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त संशोधन विधेयक में इसका प्रस्ताव रखा गया। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने यह जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया कि अब इससे ऊपर की राशि का लेन-देन करने पर, या इस नियम का उल्लंघन करने पर लेनदेन की राशि के बराबर यानी 100 फीसद जुर्माना वसूला जाएगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए गठित एसआईटी की सिफारिश के आधार पर 3 लाख से अधिक के नकद लेन देन पर रोक लगाई थी।

नियम लागू होने से पहले ही बदली लेन-देन की सीमा:
आपको बता दें कि सरकार ने आम बजट 2017-18 को पेश करने के दौरान इस प्रावधान का ऐलान किया था और इस नियम की शुरुआत 1 अप्रैल 2017 से होनी थी, लेकिन लागू होने से पहले ही नकद लेन-देन (कैश ट्रांजेक्शन) की सीमा को घटाकर 3 से 2 लाख कर रुपए दिया गया है।

100 फीसद वसूला जाएगा जुर्माना:

अगर अब आप चार लाख रुपए की नकदी (कैश) लेते हैं तो आपको 4 लाख रुपए का ही जुर्माना देना होगा। वहीं अगर आप किसी से 30 लाख रुपए की नकदी लेते हैं तो जुर्माना राशि 30 लाख रुपए ही होगी। यह जुर्माना उस व्यक्ति से लिया जाएगा जो नकद स्वीकार करेगा।

The penalty for violating this is a fine equivalent to the amount of transaction: Hasmukh Adhia, Revenue Secy


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