1 जुलाई से थीम पार्क में घूमने पर लगेगा 28 फीसद Tax, GST से बाहर होंगे पशु चिकित्सालय और बूचड़खानें
वस्तु एवं सेवाकर की नई प्रणाली में पशु चिकित्सालय सेवाओं व बूचड़खानों को कर से छूट प्राप्त होगी।
नई दिल्ली (जेएनएन)। बूचड़खानें और पशु चिकित्सालय की ओर से उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगी। इसके अलावा थीम पार्क व आईपीएल जैसे खेल आयोजनों पर 28 फीसदी की दर से कर लगाया जाएगा। गुरुवार और शुक्रवार को हुई दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक में वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दरों का निर्धारण किया गया है। गौरतलब है कि देश में नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था जीएसटी को 1 जुलाई से लागू किया जाना है।
18 फीसद की दर में क्या आएगा:
आउटडोर कैटरिंग में भोजन व पेय पदार्थों की आपूर्ति, सर्कस शो, क्लासिक डांस, लोक नृत्य, ड्रामा व थियेटर प्रस्तुतियों पर 18 फीसद की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने 18 और 19 मई को हुई बैठक में मौजूदा सेवा टैक्स प्रणाली में दी जा रही ज्यादातर छूटों को जारी रखने का फैसला किया है।
हवाई उड़ान होगी सस्ती:
जीएसटी काउंसिल ने हवाई यात्रा को 5 फीसद की जीएसटी टैक्स स्लैब में रखा है। इस हिसाब से अब इकॉनामी क्लास में हवाई यात्रा करना सस्ता रहेगा। वहीं क्षेत्रीय संपर्क योजना से जुड़े हवाई अड्डों से हवाई यात्रा भी इसी कर दर के कारण सस्ती रहेगी। बौद्धिक संपदा (आईपी) के इस्तेमाल की अस्थायी अनुमति या स्थानांतरण पर 12 फीसद जीएसटी लगेगी जबकि आईपी के स्थायी स्थानांतरण भी इसी दर से कर लगेगा।
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