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इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान सिर्फ पात्र लोगों को ही देनी होगी आधार कार्ड की जानकारी

आधार कार्ड का उल्लेख करना केवल उन्हीं लोगों के लिए जरूरी, जो इसके लिए पात्रता रखते हैं

By Surbhi JainEdited By: Published: Thu, 06 Apr 2017 11:41 AM (IST)Updated: Thu, 06 Apr 2017 11:51 AM (IST)
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान सिर्फ पात्र लोगों को ही देनी होगी आधार कार्ड की जानकारी
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान सिर्फ पात्र लोगों को ही देनी होगी आधार कार्ड की जानकारी

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि आंकलन वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइलिंग (इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग) के दौरान आधार कार्ड की जानकारी देना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जरूरी होगा, जो आधार कार्ड प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं। सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 के मुताबिक करदाताओ के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान आधार कार्ड या एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही 1 जुलाई से पैन कार्ड आवेदन के लिए भी आधार कार्ड की जानकारी देना जरूरी होगा।

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आयकर विभाग की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया, “यह स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड या एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख करना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जरूरी होगा जो इसे प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं। इसी प्रकार आयकर अधिनियम की धारा 139एए के अनुसार आधार कार्ड की जानकारी देने की शर्त उन लोगों पर लागू नहीं होगी, जो आधार अधिनियम 2016 के अनुसार निवासी होने की पात्रता नहीं रखते हैं।”

निवासी होने का मतलब उन लोगों से है जो नामांकन के लिए आवेदन करने की तारीख से पहले कम से कम 12 महीने या कुल 182 दिन तक भारत में रहे हैं।

यह भी पढ़ें- पैन कार्ड बनवाने और टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए 1 जुलाई से जरूर होगा आधार


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