चारा घोटाले में लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की CBI की याचिका
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को चारा घोटाला के एक मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद व डॉ. जगन्नाथ मिश्र के खिलाफ सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया।
पटना [जेएनएन]। बिहार-झारखंड के चर्चित चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व डॉ. जगन्नाथ मिश्र की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उनके खिलाफ सीबीआइ की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका को मंजूर कर लिया।
85 लाख रुपये के घोटाले में सीबीआइ ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में तत्कालीन बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव व डॉ. जगन्नाथ मिश्रा आरोपी हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ की याचिका को मंजूर कर लिया। अब मामले की सुनवाई 28 फरवरी 2017 से होगी।
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विदित हो कि बीते 15 मई 2005 को इस संबंध में सीबीआइ द्वारा दर्ज मुकदमा को रद कर दिया गया था। आगे झारखंड हाईकोर्ट ने भी नवम्बर 2014 में इसे रद कर दिया। इसके बाद सीबीआइ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इस मामले में सह आरोपी डॉ. जगन्नाथ मिश्र को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब नहीं देने और सुनवाई टालने के आग्रह पर फटकार लगाई थी।
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