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Bihar Politics: बिहार में चुनाव आयोग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, इन जगहों पर हुआ एक्शन, इस पार्टी के नेताओं पर भी शिकंजा

Bihar News Today बिहार के कई जिलों में चुनाव आयोग का ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। इसी क्रम में मंगलवार को जांच 17.91 लाख रुपये बरामद किए गए। मधेपुरा जिले में लाउडस्पीकर बजाने के लिए एक केस दर्ज किया गया है। बक्सर पूर्णिया पूर्वी चंपारण तथा शेखपुरा जिलांतर्गत अवैध बैठक भाषण आदि के संदर्भ में एक-एक केस रिकार्ड किया गया है।

By Raman Shukla Edited By: Sanjeev Kumar Published: Wed, 20 Mar 2024 11:07 AM (IST)Updated: Wed, 20 Mar 2024 11:07 AM (IST)
बिहार में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन (जागरण)

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Hindi: चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रदेशव्यापी सख्ती बरती जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को जांच के दौरान 17.91 लाख रुपये बरामद किए गए। मधेपुरा जिले में लाउडस्पीकर बजाने के कानून के संदर्भ में एक केस दर्ज किया गया है। बक्सर, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण तथा शेखपुरा जिलांतर्गत अवैध बैठक, भाषण आदि के संदर्भ में एक-एक केस रिकार्ड किया गया है।

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कुल जब्त लीकर-59432.52 (लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है, जिसका मूल्य 2266.50 लाख रुपये हैं। 71.30 लाख रुपये मूल्य के 141141.60 ग्राम ड्रग्स जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार आदर्श आचार संहिता के तहत 24 घंटे के अंदर सरकारी संपत्तियों पर दीवार लेखन के कुल 4507, पोस्टर के 20551, बैनर के 15207 तथा अन्य 1391 मामलों पर कार्रवाई की गई है।

लोजपा (रामविलास) अभिनेत्री पर आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी

बरबीघा प्रखंड के मिशन थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर सिंडाय गांव में रविवार की शाम बिना शासन की अनुमति के होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसे लेकर आयोजनकर्ता लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के युवा प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव व भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी कराई गई है।

बरबीघा के अंचलाधिकारी गौरव कुमार ने यह प्राथमिकी कराई है। इस होली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। इसमें लाउडस्पीकर एवं वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया गया था। सीओ ने बताया कि चुनाव की घोषणा के बाद शनिवार की शाम से आचार संहिता लग गई है।

इसके बाद किसी तरह के आयोजन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन देकर अनुमति लेनी है। लाउडस्पीकर, डीजे के प्रयोग अथवा सभा के आयोजन के लिए अनुमति की व्यवस्था है। बिना अनुमति आयोजन पर प्राथमिकी कराई जाएगी।

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