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Bihar Police Bharti: विशेष शाखा के लिए अलग से बहाल होंगे सिपाही और दारोगा, बना अलग कैडर

विशेष शाखा में सिपाही से डीएसपी तक के पदाधिकारी अलग कैडर के होंगे। विशेष शाखा में सिपाही के 100 प्रतिशत पद जबकि दारोगा के 90 प्रतिशत पद सीधी बहाली से भरे जाएंगे। दारोगा के शेष 10 प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। सिपाही में बहाल होने वाले कर्मियों को पहली प्रोन्नति हवलदार और दूसरी प्रोन्नति एएसआइ के तौर पर होगी।

By Rajat Kumar Edited By: Rajat Mourya Published: Mon, 18 Mar 2024 07:59 PM (IST)Updated: Mon, 18 Mar 2024 07:59 PM (IST)
विशेष शाखा के लिए अलग से बहाल होंगे सिपाही और दारोगा, बना अलग कैडर

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस में विशेष शाखा (स्पेशल ब्रांच) का अब अपना अलग कैडर होगा। इस कैडर की अलग से बहाली होगी जिसमें सिपाही से लेकर दारोगा तक के पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। अभी तक बिहार पुलिस से ही पुलिसकर्मियों व पदाधिकारियों को चयनित कर विशेष शाखा में भेजा जाता था मगर अब इनकी नियुक्ति ही विशेष रूप से विशेष शाखा के लिए होगी।

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गृह विभाग ने इससे संबंधित बिहार पुलिस विशेष शाखा सिपाही और बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक (सामान्य बंद संवर्ग) नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

विभागीय जानकारी के अनुसार, विशेष शाखा में सिपाही से डीएसपी तक के पदाधिकारी अलग कैडर के होंगे। विशेष शाखा में सिपाही के 100 प्रतिशत पद जबकि दारोगा के 90 प्रतिशत पद सीधी बहाली से भरे जाएंगे। दारोगा के शेष 10 प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। सिपाही में बहाल होने वाले कर्मियों को पहली प्रोन्नति हवलदार और दूसरी प्रोन्नति एएसआइ के तौर पर होगी।

वहीं, दारोगा में बहाल कर्मियों को प्रोन्नति के तहत पहले इंस्पेक्टर, दूसरे में डीएसपी और तीसरे में सीनियर डीएसपी तक का रैंक मिलेगा। विशेष शाखा के एडीजी हर साल रिक्त पदों की संख्या की आरक्षण कोटिवार गणना कराते हुए डीजीपी से अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु कार्यवाही करेंगे। नियमावली के अनुसार, शुरुआत के वर्षों में प्रोन्नति के 10 प्रतिशत पदों की रिक्तियों को भरने में समय लगेगा। इसको देखते हुए छह वर्षों तक यह पद बिहार पुलिस के सामान्य पुलिसकर्मियों से भरे जाएंगे।

गुप्तचर एजेंसियों से समन्वय तक कराई जाएगी इंटर्नशिप

नियमावली के मुताबिक विशेष शाखा के सिपाही बहाली के लिए केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) और दारोगा बहाली के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग नियुक्ति एजेंसी होगी। इनके लिए अलग से प्रतियोगिता परीक्षा कराई जाएगी। कापियों की जांच भी विशेषज्ञ परीक्षक ही करेंगे। सिपाही के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी जबकि दारोगा के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक तय की गई है।

अतिगोपनीय कार्य होने की वजह से इनके कर्मी संघ या एसोसिएशन नहीं बना सकेंगे। विशेष शाखा दारोगा में नियुक्त कर्मियों को 270 कार्यदिवस का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 60 दिन का प्रशिक्षण पुलिस संगठन के विभिन्न आयामों के ज्ञान व शारीरिक क्षमता से संबंधित और 150 दिन का प्रशिक्षण आसूचना से संबंधित होगा। शेष 60 दिन में गुप्तचर एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर इंटर्नशिप कराई जाएगी। प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण भी विभिन्न गुप्तचर एजेंसियों व इकाइयों से समन्वय स्थापित कर तैयार किया जाएगा।

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