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नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब अवर योजना पदाधिकारी को मिलेगा अधिक वेतन-भत्ता; अधिसूचना जारी

नीतीश सरकार ने अवर योजना पदाधिकारी का वेतन-भत्ता बढ़ा दिया है। अब अवर योजना पदाधिकारी को वेतनमान-8 के तहत वेतन-भत्ता मिलेगा। वित्त विभाग के सचिव (संसाधन) द्वारा जारी अधिसूचना तत्काल प्रभावी हो गई है। बिहार अवर योजना संवर्ग नियमावली-2009 के तहत योजना सहायक व अवर योजना पदाधिकारी के पद सोपान हैं। इन दोनों पदों का पूर्व पदनाम क्रमश वरीय सांख्यिकी सहायक व सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी हुआ करता था।

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Rajat Mourya Published: Mon, 18 Mar 2024 02:39 PM (IST)Updated: Mon, 18 Mar 2024 02:39 PM (IST)
नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब अवर योजना पदाधिकारी को मिलेगा अधिक वेतन-भत्ता; अधिसूचना जारी

राज्य ब्यूरो, पटना। अवर योजना पदाधिकारी को अब वेतनमान स्तर-08 के तहत आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अभी तक उन्हें इससे एक कम वेतनमान के तहत वेतन-भत्ता मिल रहा था। वेतनमान स्तर-07 उनसे कनीय पदधारक के लिए भी अधिसूचित था। उस विसंगति को दूर कर दिया गया है।

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वित्त विभाग के सचिव (संसाधन) द्वारा जारी अधिसूचना तत्काल प्रभावी हो गई है। बिहार अवर योजना संवर्ग नियमावली-2009 के तहत योजना सहायक व अवर योजना पदाधिकारी के पद सोपान हैं।

इन दोनों पदों का पूर्व पदनाम क्रमश: वरीय सांख्यिकी सहायक व सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी हुआ करता था। अवर योजना पदाधिकारी का पद प्रथम प्रोन्नति का पद है।

योजना सहायक का वेतनमान स्तर-7

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर मई, 2017 से योजना सहायक का वेतनमान स्तर-07 कर दिया गया, जबकि अवर योजना पदाधिकारी के लिए भी यही वेतनमान रह गया।

योजना सहायक प्रोन्नति के बाद अवर योजना पदाधिकारी बनते हैं। ऐसे में दोनों पद-सोपान एक ही वेतनमान के नहीं हो सकते। अंतत: अवर योजना पदाधिकारी के लिए वेतनमान स्तर-08 की स्वीकृति दी गई है।

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