Bihar News: फटाफट जमा कर दें बकाया, अब संपत्ति होगी कुर्क; नगर निगम ने दिया है अल्टीमेटम
Bihar News पटना में 220 बड़े बकाएदारों की संपत्ति कुर्क करने की नोटिस दी गई है। इन पर 5.22 करोड़ रुपये बकाया है। तीन माह पहले ही इन बकाएदारों को नोटिस दी गई थी। अब पांच से 20 फरवरी तक सभी बकाएदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए निगम ने जिला प्रशासन से पुलिस बल उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
जागरण संवाददाता, पटना। चालू वित्तीय वर्ष में संपत्ति कर एवं कचरा शुल्क संग्रहण के लिए पटना नगर निगम मिशन मोड में काम कर रहा है। इसी क्रम में 220 बड़े बकाएदारों की संपत्ति कुर्क करने की नोटिस दी गई है। इन पर 5.22 करोड़ रुपये बकाया है। तीन माह पहले ही इन बकाएदारों को नोटिस दी गई थी।
अब पांच से 20 फरवरी तक सभी बकाएदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए निगम ने जिला प्रशासन से पुलिस बल उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इसके साथ ही 50 हजार से एक लाख तक बकाया वाले 792 लोगों को भी नोटिस दी गई है। इन सब पर पांच करोड़ 11 लाख रुपये बकाया है।
नोटिस के 15 दिनों के भीतर राशि भुगतान नहीं करने पर इनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कर भुगतान नहीं करने पर संपत्ति की कुर्की का है प्रविधान
बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 और पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली विनियम 2013 के अनुसार सभी संपत्तिधारकों को अपनी संपत्ति एवं रिक्त भूमि के संपत्ति कर का ससमय भुगतान करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री तथा बैंक अकाउंट की कुर्की आदि का प्रविधान है।
यहां और ऐसे करें भुगतान
- संपत्ति कर भुगतान, निर्धारण एवं पुनर्निधारण के लिए ऑनलाइन-ऑफलाइन सुविधाएं
- पटना नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल https://www.pmc.bihar.gov.in/ के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।
- निगम के कार्यालयों में भी भुगतान की सुविधा है।
- बोरिंग रोड चौराहा एवं आयकर गोलंबर के पास संपत्ति कर संग्रहण के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था की गई है।
- सुबह सात से 11 बजे तक सभी वार्डों में निगम की टीम कर संग्रहण कर रही है। निगम कर्मियों को आवंटित पीओएस मशीन अथवा क्यूआर कोड के माध्यम से टैक्स दिया जा सकता है।
- फोनपे, जी-पे व अन्य यूपीआइ से भी भुगतान की सुविधा है।
- नगर निगम के पोर्टल पर उपलब्ध सेल्फ असेसमेंट फार्म भरकर स्वयं कर निर्धारण एवं पुनर्निधारण भी कर सकते हैं।
- टोल फ्री नंबर पर 155304 से भी संपर्क किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें-