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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 11, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

सरकारी बस स्टैंड पर नहीं लगेंगे निजी वाहन

By JagranEdited By:
Published: Sat, 11 Nov 2017 09:59 PM (IST)

टिकारी स्थित सरकारी बस स्टैंड पर निजी वाहन के अवैध पड़ाव और संचालन पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है।

सरकारी बस स्टैंड पर नहीं लगेंगे निजी वाहन
सरकारी बस स्टैंड पर नहीं लगेंगे निजी वाहन

गया। टिकारी स्थित सरकारी बस स्टैंड पर निजी वाहन के अवैध पड़ाव और संचालन पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। जिला लोक शिकायत केंद्र में दायर एक परिवाद पर सुनवाई के बाद दिए गए फैसले के आलोक में जिला पदाधिकारी के निर्देश पर शनिवार को यह फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जिला लोक शिकायत केंद्र में दायर अपील पर संज्ञान लेते हुए सरकारी बस स्टैंड पर निजी यात्री वाहनों के अवैध पड़ाव और संचालन पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया गया था। एसडीओ मनोज कुमार ने थाना परिसर में बैठक के दौरान बस संचालकों को सरकारी स्टैंड पर बसों के ठहराव और संचालन पर कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में उपस्थित निजी वाहन संचालकों के आग्रह पर निगम की भूमि की मापी कर चिह्नित करने का निर्णय लिया गया।

वहीं दूसरी ओर टिकारी के बेल्हड़िया मोड़ स्थित जिला परिषद की दुकान एवं उसके आगे की खाली भूमि को भी अतिक्त्रमणमुक्त करने का दावा अनुमंडल प्रशासन ने किया है। जिला पार्षद चमेली देवी द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण में अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर अपील पर संज्ञान लेते हुए इसे अतिक्रमणमुक्त करने का आदेश दिया गया था। बैठक में ही सभी अतिक्रमणकारियों ने स्वत: जिला परिषद की भूमि खाली करने का शपथ पत्र दिया। उक्त बैठक में टिकारी एसडीओ के साथ सीओ अनिता भारती, थानाध्यक्ष उमेश चंद्र, बिहार राज्य पथ परिवहन के अधिकारी आदि शामिल थे।