विजय माल्या को झटका, जब्त हो सकती है लंदन की संपत्ति
भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन के पॉश इलाके में स्थित अपने घर को बचाने के मामले में बड़ा झटका लगा है।
लंदन, प्रेट्र। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन के पॉश इलाके में स्थित अपने घर को बचाने के मामले में बड़ा झटका लगा है। स्विस बैंक यूबीएस की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यूके हाई कोर्ट ने विजय माल्या के वकीलों की दलीलों को खारिज कर दिया। अब मामले में अगली सुनवाई अगले साल मई में होगी।
यूबीएस ने अपने कर्ज की वसूली के लिए मकान की जब्ती के लिए केस किया है। सेंट्रल लंदन के पॉश इलाके कॉर्नवाल टेरेस स्थित संपत्ति को गिरवी रख कर माल्या ने यूबीएस से करीब 200 करोड़ रुपये (20.4 मिलियन पाउंड) कर्ज लिए थे। बैंक ने कर्ज की अदायगी नहीं करने पर संपत्ति को जब्त करने की मांग की है। इस संपत्ति को यूके हाई कोर्ट में विजय माल्या, उनके परिवार और यूनाइटेड बेवरीज ग्रुप के कॉर्पोरेट गेस्ट के लिए उच्च वर्ग का मकान बताया गया था। हाई कोर्ट ने बुधवार को बैंक के पक्ष में फैसला दिया।
वहीं यूबीएस ने अपने बयान में कहा है कि बैंक कोर्ट के निर्णय से खुश है। साथ ही बैंक ने यह कहते हुए किसी तरह की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया कि अभी मामले में सुनवाई चल रही है।
दो दिनों तक चली सुनवाई के बाद जज ने कहा कि बचाव पक्ष को और मौका देने का कोई ठोस कारण नहीं दिखाई दे रहा। बैंक के आवेदन पर बचाव पक्ष को अपना पक्ष रखने का भरपूर मौका मिला। कोर्ट ने कर्ज देने की शर्तो के तरीके पर भी आपत्ति जताई। साथ ही केस की सुनवाई के दौरान माल्या के वकीलों के काम करने के तौर तरीकों पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई।
सुनवाई के दौरान माल्या के वकीलों ने तर्क दिया कि बैंक तय समय से पहले ही कर्ज की अदायगी चाह रहा है। लेकिन बैंक ने कहा कि कर्ज नहीं चुकाने पर उसे गिरवी रखी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है।
गौरतलब है कि 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग मामले में भारत सरकार के अनुरोध पर लंदन की अदालत में विजय माल्या के खिलाफ प्रत्यर्पण का केस भी चल रहा है। इस मामले में अगले महीने कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। इस मामले में माल्या फिलहाल जमानत पर है।