आतंकवाद को लेकर सख्त हुआ रूस, कानून में संशोधन- अब मिलेगी सख्त सजा
आतंकवाद पर नकेल कसने की तैयारी में जुटे रूस ने आतंकियों को किसी भी तरह का संरक्षण मुहैया कराने वालों को मिलने वाली सजा में संशोधन कर और भी सख्त कानून बनाया है।
मास्को (आइएएनएस)। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आतंक का साथ देने वाले या आतंकियों को आर्थिक मदद पहुंचाने वालों की सजा के लिए आपराधिक कानून को और सख्त बनाने के लिए इसके संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं।
संशोधन के बाद ये है सजा का प्रावधान
शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, रूस के कानूनी सूचनाओं के आधिकारिक वेबसाइट पर शुक्रवार को ये संशोधन प्रकाशित किए गए। आतंकवाद के लिए फंडिंग करने वाले या फिर आतंकियों को प्रशिक्षित करने के दोषियों को 300,000 रुबल (करीब 5,172 डॉलर) से 700,000 रुबल के जुर्माने समेत 8 से 20 साल के लिए जेल की सजा होगी।
संशोधन में ‘आतंकवाद का प्रचार’ भी आपराधिक कानून के तहत पेश और दोषी पर 300,000 से एक मिलियन रूबल के जुर्माना समेत को 3 से सात साल तक की कैद की सजा दी जाएगी।
अप्रैल में हुआ था घातक आतंकी हमला
इस माह के शुरुआत में रूसी संघीय सुरक्षा सर्विस के डायरेक्टर अलेक्जेंडर बोर्टनीकोव ने कहा, सीरिया और इराक में हार के बाद मिड्ल इस्ट से तमाम आतंकी रूस में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। 3 अप्रैल में सेंट पीटर्सबर्ग के सब-वे में हुए धमाके में 16 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस साल रूस में हुआ यह सबसे घातक और बर्बादी वाला आतंकी हमला था जिसके बाद भी कई छोटे हमले हुए मुख्य रूप से उत्तर कॉकैसस क्षेत्र में।
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