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अमेरिकी नागरिक की हत्या पर पाकिस्तान को चेतावनी, हत्यारे के खिलाफ करें सख्त कार्रवाई

अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वह अपने ईशनिंदा कानूनों में सुधार करे और अमेरिकी नागरिक के हत्यारे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे।

By Manish PandeyEdited By: Published: Fri, 31 Jul 2020 12:13 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2020 12:13 PM (IST)
अमेरिकी नागरिक की हत्या पर पाकिस्तान को चेतावनी, हत्यारे के खिलाफ करें सख्त कार्रवाई
अमेरिकी नागरिक की हत्या पर पाकिस्तान को चेतावनी, हत्यारे के खिलाफ करें सख्त कार्रवाई

वाशिंगटन, पीटीआइ। पाकिस्तान की एक अदालत के अंदर अमेरिकी नागरिक ताहिर नसीम की हत्या पर अमेरिका ने नाराजगी जताई है। अमेरिका ने इस्लामाबाद से अपने ईशनिंदा कानूनों में सुधार करने और अपराधी को कड़ी सजा देने की आग्रह किया है। पाकिस्तान में ईशनिंदा का आरोप बहुत गंभीर माना जाता है।

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ईशनिंदा के आरोपी 57 वर्षीय अमेरिकी नागरिक नसीम को बुधवार को पेशावर के ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल को जब्त कर लिया।

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता ने कहा कि हम इस बात से हैरान, दुखी और नाराज हैं कि अमेरिकी नागरिक ताहिर नसीम को एक पाकिस्तानी अदालत के अंदर मार दिया गया है। नसीम को लालच देकर इलिनोइस से पाकिस्तान बुलाया गया और उसे फंसाने के लिए ईशनिंदा कानूनों का इस्तेमाल किया गया था।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार 2018 में नजरबंदी के बाद से ही नसीम और उसके परिवार को काउंसलर सहायता प्रदान कर रही है। हम पाकिस्तान से आग्रह करते हैं कि वह अपने ईशनिंदा कानूनों और उसकी अदालती व्यवस्था में तुरंत सुधार करे, जिससे इस तरह की हरकत फिर न हो सके।

यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) के कमिश्नर जॉनी मूर ने एक बयान में कहा कि यह विश्वास से परे है कि पाकिस्तानी सरकार अदालत के अंदर एक व्यक्ति की हत्या को रोकने में असमर्थ रही। पाकिस्तान को ऐसे अकल्पनीय त्रासदियों को रोकने के लिए निन्दा के आरोपी व्यक्तियों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए।

नसीम को अप्रैल 2018 में पहली बार एक स्थानीय शख्स द्वारा लगाए ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एफआइआर के अनुसार, फरवरी 2019 में नसीम को देश के ईशनिंदा कानून से संबंधित धाराओं 153 ए, 295 बी, और 295 सी के तहत आरोपित किया गया था। मृतक ने आरोपों का खंडन किया था और मुकदमा चलाने का फैसला किया था।


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