वोटर से सवाल करने पर पाक में हो सकती है तीन साल की कैद
चुनाव आयोग की अधिसूचना में एक लाख जुर्माने का भी प्रावधान, बैलट पेपर की तस्वीर खींचने पर भी हो सकती है इतनी ही सजा।
इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने वाले मतदान के दौरान कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए चुनाव आयोग ने कई नए नियम गढ़े हैं। किसी वोटर से अगर पूछा कि उसने किसे वोट दिया है तो सवाल करने वाले को तीन साल की कैद व एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
डॉन अखबार कहता है कि बैलट पेपर की तस्वीर खींचने पर भी सजा का प्रावधान है। इसके लिए भी इतनी ही कैद व जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। अधिसूचना में कहा गया है कि डिस्टि्रक्ट रिटर्निग अफसर या फिर सेशन जज इस मामले में सजा का निर्धारण कर सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया को किसी तरह से प्रभावित न किया जा सके इसके लिए यह कदम उठाया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पोलिंग स्टेशन के चार सौ मीटर दायरे में वोटर को भरमाने की कोशिश अपराध मानी जाएगी। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कर्मी व मशीनरी को नुकसान पहुंचाना पहले से ही गैरकानूनी है।
ये भी हैं अपराध
* पोलिंग स्टेशन से जबरन किसी वोटर को बाहर निकालना
* मतदान के दौरान किसी भी तरीके से बाधा पैदा करना
* धार्मिक या अन्य आधार पर मतदाता को धमकी देना
* वोटर को अगवा करके उसे भरमाने या धमकाने की कोशिश
* बैलट पेपर व आधिकारिक स्टांप को नुकसान पहुंचाना
* बैलट पेपर जबरन ले जाना व जाली बैलट बाक्स में डालना
* वोटर को प्रभावित करने की कोशिश, उपहार देना भी अपराध
* वोट हासिल करने के लिए वायदा करना भी रिश्वत मानी जाएगी