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पाक में SC के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों पर लगी लगाम, स्वत: संज्ञान लेने की शक्ति पर रोक लगाने का विधेयक पास

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की स्वत संज्ञान लेने की विवेकाधीन शक्तियों पर रोक लगाने को लेकर पेश संशोधन विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों पर अंकुश लगाने की अपील की थी।

By Jagran NewsEdited By: Amit SinghPublished: Wed, 29 Mar 2023 10:26 PM (IST)Updated: Wed, 29 Mar 2023 10:26 PM (IST)
पाक में SC के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों पर लगी लगाम

इस्लामाबाद, प्रेट्र: पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की स्वत: संज्ञान लेने की विवेकाधीन शक्तियों पर रोक लगाने को लेकर पेश संशोधन विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों पर अंकुश लगाने की अपील की थी।

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सुप्रीम कोर्ट (प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर) बिल-2023 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद मंगलवार को कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने इसे नेशनल असेंबली में पेश किया था। संसद के निचले सदन ने बुधवार को ट्वीट कर बताया कि नेशनल असेंबली ने विधेयक को पास कर दिया है। इससे घंटाभर पहले विधेयक को नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ने इसे पास किया था।

मंगलवार को संसद को संबोधित करते हुए पीएम शहबाज ने कहा था कि अगर संसद ने शीर्ष न्यायाधीश की बेजा शक्तियों पर रोक नहीं लगाई तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। उनका तंज मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल द्वारा 22 फरवरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में चुनावों के बारे में स्वत: संज्ञान लेने के मामले के बारे में था।

न्यायपालिका पर और दबाव बनाने की हो रही कोशिश: इमरान

विधेयक पास होने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के प्रमुख पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पाकिस्तान की संघीय सरकार मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को सीमित करना चाहती है जिससे न्यायपालिका को और दबाव में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि विधेयक लाने का फैसला बहुत जल्दबाजी में किया गया है।


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