शाहबाज शरीफ ने इमरान खान पर पाकिस्तान में 'सिविल मार्शल ला' लगाने का लगाया आरोप, कहा- संविधान को दी खुले तौर पर चुनौती
शरीफ ने कहा कि अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए (तत्कालीन) प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने अतिरिक्त संवैधानिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनके समूह द्वारा कल संविधान का उल्लंघन किया गया था ।
इस्लामाबाद, एएनआइ। पाकिस्तान की राजनीति में रविवार का दिन बेहद हंगामेदार रहा। इस बीच, इमरान खान के अमेरिका द्वारा धमकी के दावे का जिक्र करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के नेता शाहबाज शरीफ ने सोमवार को कहा कि 8 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था और अगर कोई खतरा था तो इसे 24 मार्च से पहले क्यों नहीं उठाया गया। सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस करते हुए पीएमएल-एन प्रमुख ने कहा कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ पाकिस्तान के संविधान को खुले तौर पर चुनौती दी है।
उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनके समूह द्वारा कल संविधान का उल्लंघन किया गया। 8 मार्च को प्रस्ताव (अविश्वास) प्रस्तुत किया गया था, अगर अमेरिका से कुछ संदेश आया था तो उन्होंने इसे 24 मार्च क्यों नहीं उठाया। नेशनल असेंबली के विघटन और अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने देश में 'सिविल मार्शल ला' लगाया है।
कोई भी सदन की कार्यवाही को चुनौती नहीं दे सकता: शरीफ
शरीफ ने कहा कि अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए (तत्कालीन) प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने अतिरिक्त संवैधानिक कदम उठाए हैं। पीएमएल-एन नेता ने यह भी कहा कि यह सच है कि कोई भी सदन की कार्यवाही को चुनौती नहीं दे सकता लेकिन अगर वहां संविधान का उल्लंघन होता है तो क्या इसकी रक्षा नहीं की जाएगी?
देश को संवैधानिक संकट में डालने वाले निचले सदन में कल की घटनाओं के नाटकीय मोड़ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी और अध्यक्ष ने लिखित पत्रों को पढ़ा था।
विपक्ष के ये बड़े नेता रहे मौजूद
प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उनके साथ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के नेता असद महमूद, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एमक्यूएम-(पी) के संयोजक खालिद मकबूल सिद्दीकी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी थे। , इस्लामाबाद में मेंगल (बीएनपी-एम) प्रमुख अख्तर मेंगल और अन्य रहे।
बता दें कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली रविवार को भंग कर दी गई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने कहा है कि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 ए के तहत कार्यवाहक पीएम की नियुक्ति तक इमरान खान प्रधान मंत्री बने रहेंगे। अल्वी ने एक ट्वीट में कहा कि इमरान अहमद खान नियाजी पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 224 ए (4) के तहत कार्यवाहक प्रधान मंत्री की नियुक्ति तक प्रधान मंत्री के रूप में बने रहेंगे।