शरीफ के मुकदमों को पूरा करने के लिए और दो महीने का समय मिला
शरीफ के खिलाफ निचली अदालत में 14 सितंबर 2017 को मुकदमा शुरू हुआ और 13 मार्च को समय सीमा खत्म हो रही थी।
इस्लामाबाद (पीटीआई)। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पद से हटाए गए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमों को पूरा करने की समय सीमा बुधवार को और दो महीने बढ़ा दी। भ्रष्टाचार रोधी कोर्ट में शरीफ और उनके परिजनों के खिलाफ पनामा पेपर्स कांड में मुकदमा चल रहा है। शीर्ष अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमों के लिए और तीन महीने का समय दिया।
28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को उनके खिलाफ मुकदमों की कार्यवाही छह महीने के भीतर पूरी करने का आदेश दिया था। इसी के तहत एनएबी ने शरीफ, उनके परिजनों और डार के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज किए। निचली अदालत में 14 सितंबर 2017 को मुकदमा शुरू हुआ और 13 मार्च को समय सीमा खत्म हो रही थी। लेकिन समय पर मुकदमा पूरा नहीं होने को देखते हुए एनएबी प्रोसीक्यूटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से समय सीमा बढ़ाने की मांग की। उनकी दलील सुनने के बाद कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने की मंजूरी दे दी।
ज्ञात हो कि पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री के पद से अयोग्य ठहराने के बाद नवाज शरीफ को पार्टी अध्यक्ष बने रहने के लिए यह रास्ता निकाला गया था, ताकि वे पार्टी अध्यक्ष के तौर पर बने रहें। लेकिन उनके इस दांव पर भी अब सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया था।
आपको बता दें कि पाक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनएबी ने सितंबर में शरीफ परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मुकदमे दायर किए थे। एनएबी कोर्ट ने पिछले महीने इन मामलों में शरीफ और उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए थे। शरीफ के दोनों बेटे कई बार तलब किए जाने के बावजूद एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। इसके चलते कोर्ट ने उनके मामलों को अलग कर दिया है।