विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 06, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Pakistan SC: पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का पत्रकार की हत्या मामले पर एफआइआर दर्ज करने का आदेश

By Jagran NewsEdited By: Devshanker Chovdhary
Published: Tue, 06 Dec 2022 11:45 PM (IST)

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को केन्या में वरिष्ठ पत्रकार अरशद शरीफ की हत्या की एफआइआर (FIR) मंगलवार रात तक ...और पढ़ें

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का पत्रकार की हत्या मामले पर एफआइआर दर्ज करने का आदेश
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का पत्रकार की हत्या मामले पर एफआइआर दर्ज करने का आदेश

इस्लामाबाद, पीटीआइ। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को केन्या में वरिष्ठ पत्रकार अरशद शरीफ की हत्या की एफआइआर (FIR) मंगलवार रात तक पंजीकृत करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने घटना की जांच कर रही समिति से रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जांच की निगरानी के लिए कोर्ट ने पांच न्यायाधीशों की एक समिति भी गठित की है।

केन्या में पत्रकार की हुई थी हत्या

एआरवाई टीवी के पूर्व रिपोर्टर एवं टीवी एंकर अरशद की केन्या की राजधानी से मात्र एक घंटे की दूरी पर स्थित एक पुलिस चौकी पर 23 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर पाकिस्तान में कोहराम मच गया। केन्या की पुलिस ने बाद में कहा कि एक बच्चे के अपहरण में शामिल वैसी ही कार के कारण यह पहचानने में हुई चूक का मामला है।

न्यायालय ने स्वत: लिया संज्ञान

पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बांदिआल ने स्वत: संज्ञान लेने के बाद मंगलवार को आदेश दिया, 'आज रात तक एफआइआर पंजीकृत हो जानी चाहिए।' इसके बाद अदालत ने बुधवार तक सुनवाई स्थगित कर दी। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस इजाजुल अहसान, जस्टिस जमाल मांडोखैल, जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी और जस्टिस मुहम्मद अली मजहर शामिल थे।

बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी माने जाने वाले अरशद देशद्रोह और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी द्वारा सरकार विरोधी मामला दर्ज किए जाने के बाद केन्या भाग गए थे।

ये भी पढ़ें: Fact Check: PM की मोरबी यात्रा पर 30 करोड़ रुपये खर्च का दावा दुष्प्रचार, वायरल RTI फेक और मनगढ़ंत

ये भी पढ़ें: जागरण प्राइम इन्वेस्टिगेशन: ट्यूबवेल के पानी में मिला लेड, यह हृदय, किडनी रोग और हाइपरटेंशन का कारण