हाफिज सईद पर उमड़ा पाक अदालत का प्यार, सरकार से कहा- परेशान मत करो
लाहौर हाईकोर्ट ने सरकारी एजेंसियों से कहा है कि वो हाफिज सईद को परेशान ना करे।
इस्लामाबाद, आईएएनएस। एक तरफ जहां अमेरिका ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और आतंकवादी हाफिज सईद को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए उसके संगठनों पर बैन लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की अदालत हाफिज के खिलाफ नरम रुख अपनाए हुए हैं। पाक की अदालते उसे आतंकी नहीं बल्कि समाजसेवी मानती हैं। दरअसल, लाहौर हाईकोर्ट ने सरकारी एजेंसियों से कहा है कि वो हाफिज सईद को परेशान ना करे। साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि वे हाफिज को उसके सामाजिक कल्याण गतिविधियों को जारी रखने दे।
लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सईद ने कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाया था कि वह भारत और अमेरिका के दबाव में आकर उसके कार्यो में रुकावट डाल रही है। सईद ने अदालत में दाखिल अपनी अर्जी में कहा कि उसके संगठन और पार्टी के सामाजिक कार्य को रोकना संविधान के खिलाफ है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश दीन खान ने पाकिस्तान और प्रांतीय सरकार को अपना जवाब 23 अप्रैल तक जमा करने को कहा है।
इस साल एक जनवरी को पाकिस्तान के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने जमात-उद-दावा समेत उन तमाम संगठनों पर रुपयों के लेन-देन करने पर रोक लगा दी थी, जिनका नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंधित सूची में डाल रखा था। मंगलवार को अमेरिका ने सईद की राजनीतिक पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग और तहरीक-ए-आजादी-ए-कश्मीर को विदेशी आतंकी समूह में शामिल किया है।