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प्रेमिका से मिलने गए हामिद निहाल अंसारी को पाकिस्‍तान ने छह साल बाद किया रिहा

हामिद निहाल अंसारी कथित रूप से एक लड़की से मिलने के लिए पाकिस्तान गए थे, जिससे उनकी ऑनलाइन दोस्ती हुई थी।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Mon, 17 Dec 2018 04:52 PM (IST)Updated: Tue, 18 Dec 2018 07:22 AM (IST)
प्रेमिका से मिलने गए हामिद निहाल अंसारी को पाकिस्‍तान ने छह साल बाद किया रिहा
प्रेमिका से मिलने गए हामिद निहाल अंसारी को पाकिस्‍तान ने छह साल बाद किया रिहा

इस्लामाबाद, प्रेट्र/एएनआइ। भारतीय नागरिक हामिद निहाल अंसारी (33) को पाकिस्तान मंगलवार को रिहा कर देगा। हामिद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने 2012 में गिरफ्तार किया था। फर्जी पाकिस्तानी पहचान पत्र रखने के आरोप में सैन्य अदालत ने उसे 15 दिसंबर, 2015 को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी।

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सजा सुनाए जाने के बाद मुंबई निवासी हामिद को पेशावर सेंट्रल जेल में रखा गया था। उसकी तीन साल की सजा 15 दिसंबर, 2018 को पूरी हो गई, लेकिन कानूनी दस्तावेज तैयार नहीं होने की वजह से उसे रिहा नहीं किया जा सका था।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने बताया, 'अंसारी को उसकी सजा पूरी होने के बाद रिहा किया जा रहा है और उसे भारत भेजा जा रहा है।' उन्होंने दावा किया कि अंसारी एक भारतीय जासूस था जो गैरकानूनी रूप से पाकिस्तान में घुसा था। वह सरकार विरोधी अपराधों और जाली दस्तावेज तैयार करने में शामिल था।2012 में कोहट में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों और स्थानीय पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद हामिद निहाल अंसारी लापता हो गया था।

जब हामिद की मां फौजिया अंसारी ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की तब अदालत को बताया गया था कि वह पाकिस्तानी सेना की हिरासत में है और उसके खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है। हामिद मुंबई के एक प्रबंधन कॉलेज में अध्यापक था। बताते हैं कि वह अपनी एक ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ था।

इससे पहले गुरुवार को पेशावर हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने अधिवक्ता काजी मुहम्मद अनवर के जरिये हामिद की अपील पर सुनवाई की। अनवर ने पीठ को बताया कि आंतरिक मंत्रालय और कारागार अधिकारी उसकी रिहाई और भारत भेजे जाने को लेकर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। यह सुनकर पीठ में शामिल जस्टिस कलंदर अली खान ने एडीशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा था कि सजा पूरी होने के बाद वे एक कैदी को जेल में कैसे रख सकते हैं?

अदालत में मौजूद आंतरिक मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना था कि जब तक कानूनी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं तब तक बंदी को एक महीने के लिए कैद में रखा जा सकता है। कानूनी स्थिति जानने के बाद अदालत ने मंत्रालय को निर्देश दिया था कि कैदी को एक महीने के भीतर रिहा करने और स्वेदश भेजने के प्रबंध किए जाएं।

भारत ने जताया संतोष
पाकिस्तान द्वारा हामिद निहाल अंसारी को रिहा किए जाने पर भारत ने संतोष व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि पाकिस्तान से इस बाबत नोट मिल गया है कि हामिद निहाल अंसारी को मंगलवार को रिहा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, भारत चाहता है कि पाकिस्तान उन भारतीय नागरिकों और मछुआरों की मुश्किलों का भी अंत करे जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि हो चुकी है और जो सजा पूरी करने के बावजूद पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। रवीश कुमार ने आगे कहा, 'हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान संयुक्त न्यायिक समिति की जल्द से जल्द यात्रा आयोजित करने पर भी जवाब देगा ताकि कैदियों के मसले को मानवीय और समयबद्ध तरीके से सुलझाया जा सके।'

इससे पूर्व आधिकारिक सूत्रों ने दावा किया कि हामिद को भारत के लगातार दबाव की वजह से रिहा किया है। भारत ने काउंसलर एक्सेस और हामिद के खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्पष्ट करने के लिए पाकिस्तान के समक्ष 96 बार यह मामला उठाया था। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसकी सजा पूरी होने से पहले भी भारत ने पिछले कुछ हफ्तों में कई स्तरों पर यह मसला उठाया। 


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