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पाकिस्तान: रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने अार्मी एक्ट में संशोधन को दी मंजूरी, कल संसद में पेश होगा बिल

पाकिस्तान में रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने सेवा प्रमुखों को कार्यकाल बढ़ाने वाले आर्मी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। कल संसद में इस बिल को पेश किया जाएगा।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Fri, 03 Jan 2020 08:59 AM (IST)Updated: Fri, 03 Jan 2020 04:33 PM (IST)
पाकिस्तान: रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने अार्मी एक्ट में संशोधन को दी मंजूरी, कल संसद में पेश होगा बिल
पाकिस्तान: रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने अार्मी एक्ट में संशोधन को दी मंजूरी, कल संसद में पेश होगा बिल

इस्लामाबाद, आइएएनएस। पाकिस्तान सीनेट की रक्षा संबंधी संयुक्त समिति ने शुक्रवार दोपहर को सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम और वायु सेना अधिनियम में संशोधन से संबंधित तीन विधेयकों को मंजूरी दे दी है। डॉन न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनेटर आजम स्वाति ने कहा कि तीनों सेवा प्रमुखों के कार्यकाल से संबंधित विधेयकों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई और कल शनिवार को नेशनल असेंबली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

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विपक्ष और सरकार ने पहले ही बनाई थी सहमति

पाकिस्तान सरकार और विपक्ष ने थलसेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा को तीन साल का विस्तार देने के लिए संसद में विधेयक को पेशकरने से पहले सेना अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर सहमति बनाई थी।

बता दें कि पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद का सत्र बुलाया था। मुख्य विपक्षी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने गुरुवार को सरकार को बिल के लिए अपने 'बिना शर्त' समर्थन का आश्वासन दिया था। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने संसद के माध्यम से उचित कानून सुनिश्चित करने के मामले में जल्दबाजी के खिलाफ चेतावनी दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को भरोसा है कि इस विधेयक को संसद में शुक्रवार को आवश्यक बहुमत से पारित कर दिया जाएगा। नेशनल असेंबली में आमिर डोगर ने गुरुवार को डॉन न्यूज को बताया हमें उम्मीद है कि सेना अधिनियम में संशोधन की मांग करने वाले विधेयक को शुक्रवार को सर्वसम्मति से दोनों सदनों से पारित किया जाएगा।

इससे पहले दिन में, सरकार ने अंतिम निर्णय तक COAS सेवा अवधि से संबंधित अपने नवंबर 2019 के फैसले को निलंबित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विविध याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में संघीय सरकार को सेना प्रमुख के बारे में कानून पेश करने का आदेश दिया था। अदालत ने, हालांकि, सीओएएस जनरल बाजवा की फिर से नियुक्ति को स्वीकार कर लिया था।

स बिल को लेकर बुधवार को हुई बैठक में भाग लेने वाले कैबिनेट सदस्य ने कहा कि विस्तार के मामले में सेना प्रमुख की अधिकतम आयु सीमा 64 वर्ष बढ़ाने की बात की है। हालांकि, सेना प्रमुख नियमित आयु सीमा 60 वर्ष होगी। साथ ही उन्हें विस्तार दिए जाने पर पीएम ही अंतिम फैसला लेंगे। पीएम इमरान खान ने 19 अगस्त 2019 को बाजवा के कार्यकाल को तीन साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया था। 


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