पाकिस्तान कोर्ट ने विज्ञापन के जरिये नवाज शरीफ को किया तलब, स्वदेश लौटने के लिए 30 दिन की मोहलत
शरीफ गत नवंबर से इलाज के नाम पर ब्रिटेन की राजधानी लंदन में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। भ्रष्टाचार मामलों में उनको कई बार पेशी के लिए नोटिस जारी किया गया लेकिन वह एक बार भी पेश नहीं हुए।
इस्लामाबाद, एएनआइ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को अखबारों में विज्ञापन के जरिये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को तलब किया। उन्हें स्वदेश लौटने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है। लंदन में उनको गिरफ्तारी वारंट तामील नहीं हो पाने पर यह कदम उठाया गया। शरीफ गत नवंबर से इलाज के नाम पर ब्रिटेन की राजधानी लंदन में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। भ्रष्टाचार मामलों में उनको कई बार पेशी के लिए नोटिस जारी किया गया, लेकिन वह एक बार भी पेश नहीं हुए। इस पर हाई कोर्ट ने गत 15 सितंबर को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
जियो टीवी की खबर के अनुसार, हाई कोर्ट ने डॉन और जंग अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करने और इसका खर्च संघीय सरकार को वहन करने का आदेश दिया। साथ ही अतिरिक्त अटार्नी जनरल को निर्देश दिया कि वह इसका भुगतान चार दिन के अंदर कराएं। कोर्ट का यह समन अदालत परिसर और शरीफ के आवास के बाहर भी चस्पा किया जाएगा। हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर फारूक ने अभियोजक से शरीफ को स्वदेश लाने संबंधी आगे की कार्रवाई के बारे में भी पूछा। इस पर उन्होंने कहा, 'यह साफ लगता है कि शरीफ ने जानबूझकर वारंट स्वीकार नहीं किया। उनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाना चाहिए।'
बता दें कि शरीफ को गत वर्ष नवंबर में महज चार हफ्ते के लिए लंदन जाने के लिए एक अदालत से अनुमति मिली थी, लेकिन तब से वह स्वदेश नहीं लौटे। उन्हें भ्रष्टाचार से जुड़े अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में सात साल जेल की सजा मिली है। उन्होंने अपनी इस सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में पेशी के लिए उन्हें कई बार नोटिस जारी किया गया था।
पाकिस्तान सरकार द्वारा उनको भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने शरीफ को स्वदेश लाने का वादा किया है। उन्होंने अपने पार्टी नेताओं से कहा था कि वे शरीफ को स्वदेश लाने के लिए कानूनी रणनीति तैयार करें।