FATF का खौफ : टेरर फंडिंग केस में हाफिज सईद के बहनोई और दो साथियों को 16 साल की कैद
टेरर फंडिंग मामले में पाकिस्तान की कोर्ट ने आतंकी सरगना हाफिज सईद के बहनोई और दो सहयोगियों को 16 साल कैद की सजा सुनाई है। पढ़ें यह रिपोर्ट....
लाहौर, पीटीआइ। आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने का दोषी मिलने पर पाकिस्तान की कोर्ट ने आतंकी सरगना हाफिज सईद के तीन सहयोगियों को 16 साल कैद की सजा सुनाई है। जिन लोगों को सजा सुनाई गई है वे सईद के प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के वरिष्ठ नेता और आतंकी सरगना के पुराने साथी हैं। इनमें एक सईद का बहनोई भी है। सईद 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले समेत भारत में हुई तमाम आतंकी वारदातों के लिए जिम्मेदार है।
लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत से सजा पाए हाफिज अब्दुल रहमान मक्की और हाफिज अब्दुस्सलाम को धन मुहैया कराने के एक अन्य मामले में दो हफ्ते पहले लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। इनके अतिरिक्त जफर इकबाल के लिए सजा का एलान हुआ है। हाफिज अब्दुस्सलाम और जफर को 16 साल छह महीने कारावास की सजा भुगतनी होगी, साथ ही प्रत्येक पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इसके अलावा हाफिज सईद के बहनोई हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को डेढ़ साल कैद और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश एजाज अहमद बट्टर की अदालत ने तीनों दोषियों की मौजूदगी में सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के साथ ही तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सजा के एलान के वक्त अदालत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में इन आतंकियों पर कार्रवाई एफएटीएफ के एक्शन के डर के चलते ली गई है।
इससे पहले फरवरी में लाहौर की इसी आतंकवाद निरोधी अदालत ने हाफिज सईद को आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने का दोषी पाया था और 11 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। सईद और जफर इकबाल को दो मामलों में साढ़े पांच वर्ष-साढ़े पांच वर्ष की सजा सुनाई गई थी। इस प्रकार से दोनों दोषियों को 11-11 साल की सजा दी गई थी। जुलाई 2019 में गिरफ्तार हुआ हाफिज सईद इस समय लाहौर की कोट लखपत जेल में सजा काट रहा है।