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अातंकी हाफिज सईद पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, पाक जल्द करेगा जमात-उद-दावा को स्थायी बैन

पाकिस्तानी अखबार डॉन ने कानून मंत्रालय में अपने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि 1997 के अातंक विरोधी कानून में संशोधन के लिए इस विधेयक को लाया जा रहा है।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Sun, 08 Apr 2018 02:14 PM (IST)Updated: Sun, 08 Apr 2018 05:32 PM (IST)
अातंकी हाफिज सईद पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, पाक जल्द करेगा जमात-उद-दावा को स्थायी बैन
अातंकी हाफिज सईद पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, पाक जल्द करेगा जमात-उद-दावा को स्थायी बैन

इस्लामाबाद (प्रेट्र)। पाकिस्तान मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के जमात-उद-दावा और अन्य आतंकी संगठनों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने के लिए मसौदा विधेयक लाने की तैयारी कर रहा है। इस काम में उसे पाक सेना का भी समर्थन है।

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अखबार डान के मुताबिक, विधेयक राष्ट्रपति के अध्यादेश का स्थान लेगा। अध्यादेश के तहत गृह मंत्रालय की निगरानी सूची में शामिल आतंकियों और आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अखबार ने कानून मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा कि प्रस्तावित विधेयक के जरिये आतंकवाद रोधी कानून (एटीए), 1997 में संशोधन किया जाएगा।

सोमवार से शुरू होने वाले नेशनल असेंबली के सत्र में विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। फरवरी में एफएटीएफ की मनी लांड्रिंग और आतंकी फंडिंग वाली ग्रे सूची में पाकिस्तान को शामिल किया गया था। अपने ऊपर लगे दाग को धोने के प्रयास में पाकिस्तान सरकार ने एटीए में संशोधन के लिए विधेयक लाने का फैसला किया। इससे पहले पाक राष्ट्रपति मामून हुसैन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सूची में शामिल आतंकियों और आतंकी संगठनों को शामिल करने के लिए एटीए में संशोधन का अध्यादेश जारी किया था।

मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के मामले में ग्रे लिस्ट में शामिल किए के बाद पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसके तहत ही उसने ऐंटी-टेरर ऐक्ट में संशोधन करने का फैसला लिया है। फरवरी में टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था, यही नहीं स्थितियों में सुधार न आने पर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की भी चेतावनी दी गई है।

इससे पहले राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने ऐक्ट में संशोधन को लेकर अध्यादेश जारी किया था। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सूची में शामिल संगठनों को बैन करने का आदेश दिया गया था। यह अध्यादेश 120 दिन बाद समाप्त होने वाला है, ऐसे में सरकार ने इसके लिए विधेयक लाने का फैसला लिया है।


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