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पाक चुनाव आयोग ने जांच समिति की रिपोर्ट की गोपनीयता के लिए इमरान खान की पार्टी PTI के अनुरोध को किया खारिज

पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। पाकिस्तानी अखबार डान की रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के विदेशी फंडिंग मामले में जांच समिति की रिपोर्ट की गोपनीयता के अनुरोध को खारिज कर दिया है।

By Ashisha RajputEdited By: Published: Wed, 19 Jan 2022 08:42 AM (IST)Updated: Wed, 19 Jan 2022 08:42 AM (IST)
पाक चुनाव आयोग ने जांच समिति की रिपोर्ट की गोपनीयता के लिए इमरान खान की पार्टी PTI के अनुरोध को किया खारिज
जांच समिति की रिपोर्ट की गोपनीयता के लिए इमरान खान की पार्टी PTI के अनुरोध को किया खारिज

इस्लामाबाद, एएनआइ। पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के विदेशी फंडिंग मामले में जांच समिति की रिपोर्ट की गोपनीयता के अनुरोध को खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी अखबार डान की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने अधिकारियों को सत्तारूढ़ पार्टी पीटीआई के विदेशी फंड के आडिट के लिए गठित जांच समिति की पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है।

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जांच समिति की रिपोर्ट

आपको बता दें कि जांच समिति द्वारा संकलित रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि पीटीआई ने विदेशी नागरिकों और कंपनियों से धन प्राप्त किया है, और धन की रिपोर्ट और अपने दर्जनों बैंक खातों को सत्तारूढ़ पार्टी ने छुपाए रखा।‌ जांच आगे बड़ी और बाद में, यह सामने आया कि रिपोर्ट में स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान के माध्यम से मांगे गए दस्तावेजों के आठ खंड और बैंक विवरण शामिल नहीं थे।

क्या कहती है डान अखबार की रिपोर्ट

पाकिस्तानी अखबार डान की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ पार्टी पीटीआइ के सभी कारनामे उजागर किए। समिति द्वारा छुपाए गए दस्तावेजों में सभी 28 मूल बैंक विवरण और 2009-13 के बीच पीटीआइ के खातों में हस्तांतरित विदेशी धन के विवरण शामिल थे।

पार्टी ने महत्वपूर्ण सबूतों को रखा गोपनीय

रिपोर्ट में इमरान खान की पार्टी पर कई आरोप लगे हैं, जिसमें पृष्ठ 83 पर व्यक्त की गई समिति की अपनी इच्छाओं के अनुसार महत्वपूर्ण सबूतों को गोपनीय रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि 'समिति का विचार है कि रिपोर्ट के हिस्से जो ( पीटीआई ) बैंक के आधार पर तैयार किए गए हैं। एसबीपी के माध्यम से प्राप्त बयानों को गोपनीय और वर्गीकृत रखा जा सकता है और सार्वजनिक डोमेन में जारी नहीं किया जा सकता है।'

रिपोर्ट सार्वजनिक करने का सिकंदर सुल्तान राजा ने दिया निर्देश

आज की गई सुनवाई के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।‌ उन्होंने कहा कि किसी भी हिस्से को गोपनीय नहीं रखा जाना चाहिए और पूरी रिपोर्ट याचिकाकर्ता, पीटीआई के संस्थापक सदस्य अकबर एस बाबर को प्रदान की जानी चाहिए।

डान अखबार द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि इसीपी ने खुलासा किया कि इमरान खान की पार्टी, पीटीआई ने विदेशों से प्राप्त धन पर झूठी जानकारी दी थी और वास्तव में, अपनी वास्तविक संपत्ति को पाक रुपये (पीकेआर) 31.0 करोड़ की धुन पर छुपाया था।

क्या था याचिका में

अपनी याचिका में, बाबर ने सत्तारूढ़ दल के खातों में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था, जिसमें धन के विदेश में बैंक खातों को छुपाना, अवैध स्रोत, मनी लॉन्ड्रिंग और पार्टी के कर्मचारियों के निजी बैंक खातों का उपयोग के साथ अवैध चंदा प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था ‌ 


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