पाक में नौ मई की हिंसा में सैन्य कोर्ट को सशर्त फैसला सुनाने की अनुमति, SC ने संदिग्धों के फैसले को लेकर कही यह बात
Pakistan News पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Former PM Imran Khan) की भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद पिछले साल नौ मई को उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सैन्य प्रतिष्ठान और अन्य सरकारी कार्यालयों पर हमला कर दिया था। इसके बाद 103 नागिरकों पर सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के आरोप में सैन्य कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पिछले साल नौ मई की हिंसा के आरोपियों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अदालतों को सशर्त फैसला सुनाने की अनुमति दे दी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केवल उन संदिग्धों के फैसले की घोषणा करने की अनुमति दी, जिन्हें आगामी ईद से पहले रिहा किया जा सकता है।
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद पिछले साल नौ मई को उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सैन्य प्रतिष्ठान और अन्य सरकारी कार्यालयों पर हमला कर दिया था। इसके बाद 103 नागिरकों पर सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के आरोप में सैन्य कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया सशर्त फैसला
छह सदस्यीय पीठ ने 23 अक्टूबर, 2023 को इसके खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपील पर सुनवाई करते हुए नागरिकों के मामले में सैन्य अदालत के फैसले को रद करने वाला सर्वसम्मत फैसला दिया था। इसके बाद पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने 5-1 से अपील पर निर्णय होने तक फैसले को निलंबित कर दिया था। 25 मार्च को अंतिम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 28 मार्च तक हिंसा को लेकर विस्तार से जानकारी सबमिट करने को कहा था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त फैसला सुनाया है।
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