Terror Funding Case: हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर होगी सुनवाई, लाहौर कोर्ट ने मंजूर की याचिका
लाहौर हाई कोर्ट ने इस संबंध में पंजाब सरकार और आतंकवाद विरोधी विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
लाहौर, एएनआइ। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जमात-उद-दावा (Jamaat-ud-Dawah) का सरगना हाफिज सईद (Hafiz Saeed) ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर लाहौर उच्च न्यायालय (Lahore High Court ) में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आतंकी हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के मामले (Terror Funding Case) में गिरफ्तार किया गया था।
लाहौर हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने दलीलें सुनने के बाद इस संबंध में पंजाब सरकार और आतंकवाद विरोधी विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।
टेरर फंडिंग मामले में किया गया था गिरफ्तार
बता दें कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाफिज सईद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। 17 जुलाई को उसे लाहौर से गुजरांवाला जाते समय टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हाफिज सईध पर प्रतिबंधित संगठनों के लिए धन इकट्ठा करने का आरोप लगाया गया है।
सईद समेत 13 आतंकियों की हुई थी गिरप्तारी
3 जुलाई को सईद और नायब अमीर अब्दुल रहमान मक्की सहित प्रतिबंधित जमात-उद-दावा के शीर्ष 13 नेताओं पर आतंकवाद-रोधी अधिनियम के तहत टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लगभग दो दर्जन मामलों में गिरफ्तार किया गा था।
फ्रीज खातों से पैसे निकालने की इजाजत
गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने आतंकी हाफिज सईद पर प्रतिबंध लगाते हुए उसके बैंक खैतों को प्रीज कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान द्वार गुहार लगाने के बाद यूएनएससी ने हाफिज सईद को कुछ पैसे निकालने की ईजाजत दे दी है।