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अातंकी हाफिज का पाक सरकार पर अारोप, भारत अौर US के दबाव में मेरे ऊपर हो रही कार्रवाई

सईद ने अदालत में दाखिल अपनी अर्जी में कहा कि उसके संगठन और पार्टी के सामाजिक कार्य को रोकना संविधान के खिलाफ है।

By Srishti VermaEdited By: Published: Fri, 06 Apr 2018 09:48 AM (IST)Updated: Fri, 06 Apr 2018 10:56 AM (IST)
अातंकी हाफिज का पाक सरकार पर अारोप, भारत अौर US के दबाव में मेरे ऊपर हो रही कार्रवाई

इस्लामाबाद (एजेंसी)। लाहौर हाई कोर्ट ने गुरुवार को पाक सरकार को मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा प्रमुख आतंकी हाफिज सईद को तंग नहीं करने की हिदायत दी है। यह हिदायत इसलिए दी गई है ताकि वह अपने सामाजिक कार्य बेरोकटोक जारी रख सके। लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सईद ने कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाया था कि वह भारत और अमेरिका के दबाव में आकर उसके कार्यो में रुकावट डाल रही है।

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सईद ने अदालत में दाखिल अपनी अर्जी में कहा कि उसके संगठन और पार्टी के सामाजिक कार्य को रोकना संविधान के खिलाफ है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश दीन खान ने पाकिस्तान और प्रांतीय सरकार को अपना जवाब 23 अप्रैल तक जमा करने को कहा है।

इस साल एक जनवरी को पाकिस्तान के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने जमात-उद-दावा समेत उन तमाम संगठनों पर रुपयों के लेन-देन करने पर रोक लगा दी थी, जिनका नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषषद ने प्रतिबंधित सूची में डाल रखा था। मंगलवार को अमेरिका ने सईद की राजनीतिक पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग और तहरीक-ए-आजादी-ए-कश्मीर को विदेशी आतंकी समूह में शामिल किया है।


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