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इस्लामाबाद में मास्क नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना

इस्लामाबाद जिला प्रशासन ने ऐलान किया है कि सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क नहीं लगाने पर लोगों को जुर्माने का भुगतान करना होगा।

By Monika MinalEdited By: Published: Tue, 02 Jun 2020 09:41 AM (IST)Updated: Tue, 02 Jun 2020 09:41 AM (IST)
इस्लामाबाद में मास्क नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना
इस्लामाबाद में मास्क नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना

इस्लामाबाद, आइएएनएस। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी एहतियातों में से एक फेस मास्क पहनना भी है जिसे इस्लामाबाद में अनिवार्य तौर पर लागू कर दिया गया है। इस्लामाबाद जिला प्रशासन ने ऐलान किया है कि सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क नहीं लगाने पर लोगों को जुर्माने का भुगतान करना होगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर (DC) मुहम्मद हमजा शफकात (Muhammad Hamza Shafqaat) ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है और जो इसका उल्लंघन करेगा उसे 3000  PKR (18 डॉलर) का भुगतान करना होगा।

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शिन्हुआ न्यूज एजेंसी को DC ने बताया कि जब से फैक्ट्रियों, मॉल व अन्य स्टोर्स में गतिविधियां शुरू की गई तब से ही  मास्क अनिवार्य है लेकिन अब यहां के सामान्य लोगों के लिए भी मास्क को अनिवार्य किया गया है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचने के लिए एहतियातों में मास्क पहनना भी अनिवार्य बताया गया है। 

पहले किया जाएगा जागरुक, फिर लगेगा जुर्माना 

 DC ने बताया कि शुरुआत में एक जागरुकता अभियान भी चलाई जाएगी जिसके लिए विशेष टीमों का गठन किया जा रहा है। यह टीम हर दिन शहरों का मुहायना करेगी और जो मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे उन्हें नियमों का पालन करने के लिए कहा जाएगा लेकिन बाद में इस का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना देना होगा। 

उन्होंने आगे बताया कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मास्क पहनने से इस महामारी का 75 फीसद खतरा कम हो सकता है। देश में कोविड-।9 के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और सरकार द्वारा लॉकडाउन में दी गई ढील के बाद ये मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कहर से थमने का नाम नहीं ले रहा है जिसके बाद यहां की सरकार ने सभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों, बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।

डॉन न्यूज ने शनिवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायक जफर मिर्जा का हवाला देते हुए बताया था कि 92 फीसद मामले स्थानीय प्रसारण के माध्यम से फैल रहे हैं, इसलिए हमने, बाजारों, शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक परिवहन, वाणिज्यिक उड़ानों, ट्रेनों और भीड़भाड़ वाले स्थानों में अनिवार्य रूप से मास्क उपयोग करने की घोषणा की है।


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