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Foreign Funding Case: इमरान खान की पार्टी ने इस्लामाबाद HC में विदेशी फंडिंग मामले के फैसले को दी चुनौती

चुनाव आयोग (ईसीपी) ने अज्ञात खातों का अवलोकन किया और कहा कि खातों को छिपाना संविधान का उल्लंघन है। ईसीपी बेंच ने अपने सुरक्षित फैसले में कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के खिलाफ प्रतिबंधित फंडिंग साबित हो गई है।

By Shashank Shekhar MishraEdited By: Published: Wed, 10 Aug 2022 04:18 PM (IST)Updated: Wed, 10 Aug 2022 04:18 PM (IST)
Foreign Funding Case: इमरान खान की पार्टी ने इस्लामाबाद HC में विदेशी फंडिंग मामले के फैसले को दी चुनौती
पीटीआई ने इस्लामाबाद में प्रतिबंधित फंडिंग मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। (फोटो-एएनआइ)

इस्लामाबाद एजेंसियां। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने बुधवार को इस्लामाबाद में प्रतिबंधित फंडिंग मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) के फैसले को चुनौती दी है। एआरवाई न्यूज ने बताया कि पीटीआई के अतिरिक्त महासचिव उमर अयूब ने आईएचसी में फैसले को चुनौती दी और पीटीआई निषिद्ध फंडिंग मामले में ईसीपी के फैसले को रद करने के लिए अदालत से गुहार लगाई। मामले में ईसीपी को प्रतिवादी बनाया गया है। इससे पहले पूर्व योजना मंत्री असद उमर ने कहा था कि इमरान खान की राजनीति को कोई खतरा नहीं है।

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अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात से मिला धन

एआरवाई न्यूज ने बताया कि आयोग ने पीटीआई प्रमुख इमरान खान के झूठे हलफनामे का उल्लेख करने के कारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा, "राजनीतिक दल अधिनियम 2002 एक प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है न कि एक हलफनामा।" उन्होंने कहा, "बिलावल ने खुद कहा था कि नवाज शरीफ ने सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पैसा लिया है। 

विदेशों से पैसे भेजने से ही देश की अर्थव्यवस्था खड़ी है, चुनाव आयोग पक्षपाती और राजनीतिक विरोधी बन गया है।" 2 अगस्त को, ईसीपी ने अपने सर्वसम्मत फैसले में फैसला सुनाया कि पार्टी को बिजनेस टाइकून आरिफ नकवी और 34 विदेशी नागरिकों सहित 351 व्यवसायों से धन प्राप्त हुआ। दान अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात से भेजे गए थे।

ईसीपी ने 'अज्ञात खातों' का अवलोकन किया और कहा कि खातों को छिपाना "संविधान का उल्लंघन" है। ईसीपी बेंच ने अपने सुरक्षित फैसले में कहा कि पीटीआई के खिलाफ प्रतिबंधित फंडिंग साबित हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें निसार अहमद दुर्रानी और शाह मुहम्मद जटोई शामिल थे, ने सुरक्षित फैसला सुनाया। इसके अलावा, यह पाया गया कि पीटीआई के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक झूठा नामांकन फार्म जमा किया।

अकबर एस बाबर ने एफआईए से किया संपर्क

ईसीपी ने यह बताने के लिए पीटीआई को कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया कि आयोग को प्राप्त धन को जब्त क्यों नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से, अकबर एस बाबर, जिसने इमरान खान के राजनीतिक संगठन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) में संदिग्ध विदेशी धन की आमद से जुड़े घोटाले का पर्दाफाश किया, और औपचारिक रूप से पीटीआई के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए एफआईए से संपर्क किया था।

बाबर ने एफआईए को बताया कि पीटीआई के वित्तीय बोर्ड 2011 ने पार्टी के केंद्रीय सचिवालय के चार कर्मचारियों को पाकिस्तान और विदेशों से अपने व्यक्तिगत खातों में चंदा इकट्ठा करने के लिए अवैध रूप से अधिकृत किया। इसके बाद, पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने मामले की जांच के लिए सदस्य टीम का गठन किया।

पाकिस्तान की एफआईए ने जांच के दौरान सवालों के जवाब देने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पूर्व नेशनल असेंबली अध्यक्ष असद कैसर, सिंध के पूर्व गवर्नर इमरान इस्माइल, मियां महमूद-उर-रशीद, पूर्व एमपीए सीमा जिया और अन्य सहित 10 नेताओं को तलब किया है।

वेतन खातों का इस्तेमाल विदेशी धन प्राप्त करने के लिए किया गया

जांच एजेंसी ने पीटीआई सचिवालय के चार कर्मचारियों की भी पहचान की है, जिनके व्यक्तिगत और वेतन खातों का इस्तेमाल विदेशी धन प्राप्त करने के लिए किया गया था। एजेंसी ने कहा कि मुहम्मद अरशद, ताहिर इकबाल, मुहम्मद रफीक और नौमान अफजल के बैंक खातों में धन प्राप्त हुआ था। पाकिस्तान के एक स्थानीय अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बयानों में पीटीआई के कर्मचारियों ने कहा कि वे अपने खातों में मिलने वाले पैसे पीटीआई के वित्त प्रबंधक को देते थे ।

प्रकाशन के अनुसार, एफआईए को जांच के दौरान पता चला कि अन्य खातों के अलावा, कर्मचारियों के वेतन खातों में विदेशी धन भी प्राप्त हुआ था। समन किए गए पीटीआई नेता कैसर के 11 अगस्त को दोपहर 2 बजे अपना बयान दर्ज करने की उम्मीद है, जबकि इमरान इस्माइल और सीमा जिया को क्रमशः 12 और 15 अगस्त को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।


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