आतंकी फंडिंग मामले में हाफिज के रिश्तेदार समेत जमात-उद-दावा के चार आतंकियों को सजा
पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने आतंकी फंडिंग मामले में जमात-उद-दावा के चार शीर्ष आतंकियों और हाफिज सईद के करीबी सहयोगियों को जेल की सजा सुनाई है।
लाहौर, पीटीआइ। पाकिस्तान में आतंकवाद निरोधक अदालत ने आतंकी फंडिंग मामले में गुरुवार को प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के चार शीर्ष आतंकियों और मुंबई हमले के षड्यंत्रकर्ता हाफिज सईद (Hafiz Saeed) के करीबी सहयोगियों को जेल की सजा सुनाई। हाफिज अब्दुल रहमान मक्की (Abdul Rehman Makki), मलिक जफर इकबाल, याहा अजीज और अब्दुल सलाम को नौ जून को दोषी पाया गया था।
इकबाल और अजीज को पांच साल की जेल और और मक्की और अब्दुल सलाम को एक-एक साल की सजा सुनाई गई। मक्की लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के संस्थापक और जमात-उद-दावा (Jamaat-ud-Dawah) के प्रमुख सईद का रिश्तेदार है। आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, लाहौर की आतंकवाद निरोधक अदालत ने नौ जून को हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, मलिक जफर इकबाल, याहा अजीज और अब्दुल सलाम को आतंकी फंडिंग मामले में दोषी पाया था।
आतंक निरोधक अदालत ने चारों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इन चारों को आतंकवाद निरोधक अधिनियम 1997 के तहत दोषी पाया गया था। अदालत ने जमात/लश्कर के नेताओं को आतंकवाद के लिए फंडिंग के अपराध का दोषी पाया। वे धन एकत्र कर रहे थे और गैरकानूनी रूप से लश्कर की फंडिंग कर रहे थे। अदालत ने आतंकवाद के लिए जुटाए गए धन से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का भी आदेश दिया है।
सभी चार दोषियों ने खुद को निर्दोष बताया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों और उनके खिलाफ संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद फैसले की घोषणा की। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में FATF द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने से बचने के लिए उक्त कार्रवाई की गई है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को पाकिस्तान (Pakistan) की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने टेरर फंडिंग (Terror Financing) के मामले में दोषी करार देते हुए 11 साल जेल की सजा सुनाई थी।