पाकिस्तान में चार निर्वाचन अधिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश
चुनाव आयोग का यह निर्णय राजनीतिक दलों के उस दबाव के बीच लिया गया है, जिसमें वे 25 जुलाई को होने वाले चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने की मांग कर रहे हैं।
By Vikas JangraEdited By: Published: Sun, 22 Jul 2018 11:21 PM (IST)Updated: Mon, 23 Jul 2018 07:57 AM (IST)
इस्लामाबाद [प्रेट्र]। आम चुनावों से पहले सिंध प्रांत में पोस्टल बैलेट पेपर खोलने के आरोप में पाकिस्तान चुनाव आयोग ने चार चुनाव अधिकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। बताया जाता है कि संघार और शेहवान जिलों में तैनात सहायक रिटर्निग अफसरों (एआरओ) पर यह आरोप लगे हैं।
चुनाव आयोग उन सरकारी कर्मियों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग का अधिकार देता है, जो अपने क्षेत्र में मतदान करने नहीं जा सकते। चुनाव आयोग का यह निर्णय राजनीतिक दलों के उस दबाव के बीच लिया गया है, जिसमें वे 25 जुलाई को होने वाले चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने की मांग कर रहे हैं।
इस बीच, रविवार को विभिन्न मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारियों ने निष्पक्ष चुनाव कराने की शपथ दिलाई गई। हाल ही में बने नए चुनाव अधिनियम-2017 के मुताबिक जिला रिटर्निग अधिकारी को प्रत्येक जिले में शपथ दिलानी है।
चुनाव आयोग उन सरकारी कर्मियों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग का अधिकार देता है, जो अपने क्षेत्र में मतदान करने नहीं जा सकते। चुनाव आयोग का यह निर्णय राजनीतिक दलों के उस दबाव के बीच लिया गया है, जिसमें वे 25 जुलाई को होने वाले चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने की मांग कर रहे हैं।
इस बीच, रविवार को विभिन्न मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारियों ने निष्पक्ष चुनाव कराने की शपथ दिलाई गई। हाल ही में बने नए चुनाव अधिनियम-2017 के मुताबिक जिला रिटर्निग अधिकारी को प्रत्येक जिले में शपथ दिलानी है।
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