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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 21, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Pakistan: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट से मिला झटका, साइफर मामले की जेल में सुनवाई को किया अवैध घोषित

By AgencyEdited By: Babli Kumari
Published: Tue, 21 Nov 2023 09:17 PM (IST)

Islamabad High Court एकल पीठ ने साइफर मामले की रावल¨पडी स्थित अदियाला जेल में सुनवाई की मंजूरी दी थी। इसके ...और पढ़ें

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो)
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो)

पीटीआई, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ साइफर (गोपनीय राजनयिक केबल लीक) मामले की जेल में सुनवाई करने की अधिसूचना को अवैध करार दिया है। एकल सदस्यीय पीठ के फैसले के खिलाफ खान द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देश जारी किए।

एकल पीठ ने साइफर मामले की रावलिंपडी स्थित अदियाला जेल में सुनवाई की मंजूरी दी थी। इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआइ) सुप्रीमो ने अपील दर्ज कराई थी। पूर्व पीएम 26 सितंबर से अदियाला जेल में बंद है। उन्हें अटक की जिला जेल से वहां स्थानांतरित किया गया है। उनके साथ सहयोगी मंत्री शाह महमूद कुरेशी भी इसी जेल में बंद हैं।

साइफर मामले में इमरान और कुरैशी हैं शामिल 

इमरान और कुरैशी पर गोपनीय राजनयिक केबल लीक करने के आरोप हैं। बता दें कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर के नेतृत्व वाली पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने 13 नवंबर को इमरान और कुरैशी के खिलाफ मामले की सुनवाई जेल में करने की मंजूरी दी थी। 

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