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पाक के पूर्व पीएम को हाई कोर्ट से मिली चुनाव लड़ने की इजाजत

शुक्रवार को हाई कोर्ट ने उनका पर्चा खारिज करने के एक ट्रिब्यूनल के फैसले को निलंबित कर दिया।

By Vikas JangraEdited By: Published: Fri, 29 Jun 2018 11:00 PM (IST)Updated: Fri, 29 Jun 2018 11:00 PM (IST)
पाक के पूर्व पीएम को हाई कोर्ट से मिली चुनाव लड़ने की इजाजत
पाक के पूर्व पीएम को हाई कोर्ट से मिली चुनाव लड़ने की इजाजत

लाहौर [रायटर]। पाकिस्तान में अगले माह होने वाले आम चुनाव से पहले एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी को नामांकन दाखिल करने की अनुमति मिल गई है। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने उनका पर्चा खारिज करने के एक ट्रिब्यूनल के फैसले को निलंबित कर दिया। इससे पहले बुधवार को ट्रिब्यूनल ने अब्बासी का नामांकन खारिज कर दिया था।

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ट्रिब्यूनल का कहना था कि अब्बासी ने अपने नामांकन पत्र में अपनी संपत्तियों की सही जानकारी नहीं दी थी। अब वह इस्लामाबाद से सटे मुरी हिल निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे। वहां से उनके खिलाफ क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान मैदान में हैं।

अब्बासी के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने बताया कि हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री पर प्रतिबंध के आदेश को निलंबित कर दिया है। पूर्व सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) को कई उम्मीदवारों के अयोग्य घोषित किए जाने से इस चुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री दानियाल अजीज को भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था।

पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने कुछ वरिष्ठ जजों के सहयोग से कई ऐसे फैसले लिए, जिसके चलते उन पर हमेशा के लिए राजनीतिक प्रतिबंध लग गया। शरीफ का सेना से मतभेदों का लंबा इतिहास रहा है, जिसने आजादी के बाद से देश पर आधे से अधिक समय तक शासन किया है।


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