Imran Khan Apologises: महिला जज के खिलाफ टिप्पणी मामले में इमरान खान को देना होगा लिखित माफीनामा, कोर्ट का आदेश
एक रैली के दौरान इमरान खान ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों चुनाव आयोग और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की चेतावनी दी थी।
इस्लामाबाद, रायटर्स। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने गुरुवार को अदालत की अवमानना मामले में माफी मांग ली। यह बात उनके बचाव पक्ष के वकील फैजल चौधरी ने बताया। कोर्ट ने इमरान खान को लिखित तौर पर माफीनामा दायर करने का आदेश दिया है। इसके लिए उन्हें 3 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। दरअसल इमरान खान ने अपने एक भाषण में पुलिस और न्यायिक अधिकारी को कथित तौर पर धमकाया था।
इमरान खान ने पुलिस व एक महिला जस्टिस पर की थी टिप्पणी
एक रैली के दौरान इमरान खान ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की चेतावनी दी थी। इसी माह की शुरुआत में एक महिला न्यायाधीश के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने से संबंधित अदालत की अवमानना के मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ उनके जवाब को ‘असंतोषजनक’ बताते हुए अभियोग तय करने का फैसला किया।
जानें क्या है पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि इमरान खान ने अपने संबोधन में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी पर कमेंट किया था जिन्होंने पुलिस के कहने पर गिल की दो दिन की हिरासत मंजूर की थी। इमरान खान ने कहा था कि जेबा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इसलिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। भाषण के कुछ ही देर बाद इमरान खान पर पुलिस, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं को धमकाने के लिए आतंकरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। चीफ जस्टिस अतहर मिनाल्लाह की अध्यक्षता वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने अवमानना मामले पर सुनवाई की। पहली सुनवाई के दौरान 31 अगस्त को खान अदालत के सामने पेश हुए, जिसने पीठ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर उनके लिखित जवाब को लेकर असंतोष व्यक्त किया गया था।