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COVID-19: से बचाव के लिए अब पाकिस्तान में नोटों को कीटाणुरहित करने के निर्देश

COVID-19 पाकिस्तान में स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान की ओर से बैंकों को निर्देश दिया गया है कि उनके यहां अस्पतालों और क्लीनिकों से जो भी नोट आएं वो उसको पहले कीटाणुरहित करें।

By Vinay TiwariEdited By: Published: Tue, 24 Mar 2020 05:27 PM (IST)Updated: Tue, 24 Mar 2020 05:27 PM (IST)
COVID-19: से बचाव के लिए अब पाकिस्तान में नोटों को कीटाणुरहित करने के निर्देश

इस्लामाबाद। इन दिनों दुनियाभर के देश कोरोना वायरस के संक्रमण से परेशान है। कुछ देशों में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान सरकार की भी ओर से अब इस दिशा में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की वेबसाइट डॉन के अनुसार इसी दिशा में कदम उठाते हुए अब स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान ने सभी बैंकों को ये निर्देश दिए हैं कि उनके यहां अस्पतालों और क्लीनिकों से जो भी पैसे जमा हो वो पहले उसको संक्रमण मुक्त (कीटाणुरहित) करें उसके बाद मार्केट में चलाएं।

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बैंक के गवर्नर रेजा बाकीर की अध्यक्षता में वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की गई। इस बैठक में कोविड -19 महामारी के कारण लॉकडाउन के मद्देनजर ग्राहकों को सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए। इस मीटिंग के बाद बैंक की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, इसमें कहा गया कि जो भी पैसे बैंक में जमा हो रहे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर कीटाणु रहित किया जाए, बैंक में जो भी ग्राहक अपने काम के लिए आ रहा हो उसका काम प्राथमिकता पर किया जाए। किसी ग्राहक को परेशानी न होने पाए इसका भी ध्यान रखा जाए।

इसके अतिरिक्त बैंक रोजाना एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें अस्पतालों और क्लीनिकों से जमा होने वाले पैसे का रिकार्ड होगा। इन पैसों को अलग रखकर उनको कीटाणु रहित किया जाएगा। इसके एवज में स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान उतना ही पैसा बैंकों को जारी करेगा। जिससे उनको ग्राहकों के साथ लेन देन करने में कोई समस्या न हो। वो अपना रोजाना का कामकाज आसानी से चलाते रहें।

बैंकों को इस बारे में पहले भी बताया गया था कि एसबीपी के पास इस तरह की नकदी पर्याप्त मात्रा में है, वो बैंकों की सभी मांगों को पूरा कर लेंगे। बैंक की ओर से एटीएम की निरंतर और चौबीस घंटे उपलब्धता और कॉल सेंटर और हेल्पलाइन ऑपरेटिव 24 घंटे खुले रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैंक की ओर से कहा गया कि यदि शाखाओं को बंद किया गया तो जो शाखाएं खुली रहेंगी, उनमें बड़े पैमाने पर भीड़ और जमाव हो सकता है, जो बीमारी के प्रसार को रोकने के प्रयासों को कम कर देगा। इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा।

गर्वनर ने कहा कि इन आदेशों की अगले एक दो दिनों में फिर से समीक्षा की जाएगी। यदि बैंक अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान कर पाएंगे तो इसको जारी रखा जाएगा। बैंकों को सुबह 10 बजे से ग्राहकों के लिए अपनी शाखाओं को खोलना पड़ेगा और उनको सर्विस देनी होगी।


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